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झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर पारा शिक्षकों को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इन्कार

Published: Wed, 14 Oct 2026 06:34 PM (IST)

रांची हाईकोर्ट ने जेएसएससी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की मांग कर रहे पारा शिक्षकों को अंतरिम ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली।

  2. जेएसएससी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेएसएससी की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित टीचर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले पारा शिक्षकों को अंतरिम राहत नहीं मिली।

अदालत ने ऋषिकांत तिवारी एवं अन्य 25 की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने प्रार्थियों को शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर अपना पक्ष रखने की छूट दी है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित टीचर (कक्षा एक से पांच) की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जेएसएससी के विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण की हो अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) या पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास की हो। विज्ञापन में पात्रता संबंधी शर्तों के तहत तीन साल के भीतर जेटेट उत्तीर्ण करने का प्रावधान भी बताया गया है।

प्रार्थियों ने कहा कि उन्होंने न तो जेटेट पास किया है और न ही निकटवर्ती राज्यों से सीटेट या टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे में उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें फिलहाल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए और वे निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर जेटेट उत्तीर्ण कर लेंगे।

जेएसएससी ने पात्रता शर्तों का दिया हवाला

जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया कि विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। प्रार्थियों ने न तो जेटेट पास किया है और न ही निकटवर्ती राज्यों से सीटेट या टेट उत्तीर्ण किया है। ऐसे में उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनील यादव मामले में पारित आदेश के आलोक में पारा शिक्षक कोटि के लिए उक्त विज्ञापन जारी किया गया है।

जेएसएससी ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित टीचर (कक्षा एक से पांच) और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित टीचर (कक्षा छह से आठ) के पांच हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 

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