सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा कदम, BIT मेसरा बनाएगा समिति; 29 अक्टूबर को सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने बीआईटी ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण
HighLights
सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पर हाई कोर्ट में सुनवाई।
बीआईटी मेसरा को मामले की जांच के लिए समिति बनाने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बीआईटी मेसरा को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किए जाने के मामले का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को सही ठहराया गया। वहीं, प्रार्थियों की ओर से इसका विरोध किया गया।
अदालत के निर्देश के अनुसार बीआइटी मेसरा की गठित समिति नॉर्मलाइजेशन लागू करने से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले में अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
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