HEC बाईपास पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक, JCB लेकर लौटी टीम
झारखंड हाईकोर्ट ने एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट ने एचईसी बाईपास रोड अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाई।
HighLights
झारखंड हाईकोर्ट ने एचईसी बाईपास रोड अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाई।
सड़क चौड़ीकरण के लिए चल रहा था अतिक्रमण हटाओ अभियान।
जागरण संवाददाता, रांची। एचईसी बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई को तत्काल रोक दिया गया। इससे पहले टीम ने अभियान शुरू करते हुए करीब 22 अतिक्रमण को हटाया था।
जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ सुबह एचईसी बाईपास रोड पहुंची थी। टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने अभियान जारी रखा।
इसी बीच हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की जानकारी अधिकारियों को मिली। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अभियान रोक दिया। टीम ने जेसीबी मशीनों को वापस भेज दिया।
गौरतलब है कि एचईसी बाईपास रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इससे पहले भी प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के अगले निर्देश पर निर्भर करेगी।
