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रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों को राहत, बकाया मानदेय पर हाई कोर्ट ने सरकार को दिया कड़ा आदेश

Published: Sun, 02 Aug 2026 11:22 PM (IST)

रांची हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के आवश्यकता आधारित शिक्षकों को दो साल से मानदेय न मिलने पर राज्य सरकार को ...और पढ़ें

रांची हाई कोर्ट। फाइल फोटो

रांची हाई कोर्ट। फाइल फोटो

HighLights

  1. शिक्षकों के दो साल के बकाया मानदेय पर हाईकोर्ट की सख्ती।

  2. राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करने का आदेश।

  3. सेवाएं लेने के बावजूद शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय के आवश्यकता आधारित शिक्षकों को दो वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर सख्ती दिखाई है।

अदालत ने राज्य सरकार को अगले सप्ताह तक हाई कोर्ट में 1.50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार प्रार्थियों से सेवाएं ले रही है, लेकिन उन्हें मासिक मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है।

अरविंद प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थियों के पक्ष में पहले ही मानदेय भुगतान को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी राज्य सरकार प्रार्थियों की सेवाएं तो ले रही है, लेकिन उनके मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष निश्चित रूप से अवमानना का दोषी है। हालांकि, फिलहाल 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश अंतरिम उपाय के तौर पर दिया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान रांची विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करना चाहता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से फंड देने के लिए आग्रह किया गया है।

इस संबंध में पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने राशि जारी नहीं की है जिस कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि शिक्षकों को अक्तूबर 2024 से ही मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

शिक्षक नियमित कक्षाएं भी ले रहे है। कोर्ट द्वारा पूर्व मे मानदेय भुगतान का आदेश भी दिया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना में नोटिस के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

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