झारखंड में अवैध खनिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, बिना रॉयल्टी चालान पकड़े गए तो भरनी होगी पूरी कीमत
झारखंड सरकार ने अवैध खनिज खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब ...और पढ़ें

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HighLights
झारखंड में अवैध खनिज इस्तेमाल पर अब भारी जुर्माना देना होगा।
बिना रॉयल्टी चालान खनिज इस्तेमाल पर कई शुल्क भी जुर्माने में जुड़ेंगे।
बिना अनुमति मिट्टी निकालने पर ईंट भट्ठा मालिकों को 10 गुना जुर्माना।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में बालू, ईंट, पत्थर, मुरूम, मिट्टी जैसे लघु खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है।
इसके तहत मंगलवार को खान सचिव अरवा राजकमल के हस्ताक्षर से झारखंड लघु खनिज समानुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली अधिसूचित की गई है। इसी के साथ यह प्रभावी हो गया है। खान सचिव ने ऐसा नियम बनाया है कि लघु खनिज के अवैध उपयोग करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा।
लघु खनिज समानुदान नियमावली में ऐसा संशोधन किया गया है, जिससे खनिज का अवैध खनन करनेवालों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी तक खनिज की रायल्टी नहीं दर्शाने पर दोगुना रायल्टी शुल्क देना पड़ता था।
अब रॉयल्टी चालान लिए बिना उपयोग किया तो खनिज की सरकारी कीमत, दोगुनी रायल्टी, डीएमएफ शुल्क, मैनेजमेंट शुल्क, पर्यावरणीय सेस राशि और आयकर बतौर जुर्माना जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा। केंद्र या झारखंड सरकार के अलावा सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले संवेदकों को विपत्र का भुगतान प्राप्त करने के पहले खनिज उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।
उपयोग किए गए खनिज का रायल्टी चालान दिखाने पर बिना जुर्माना के उपयोगिता प्रमाणपत्र मिल जाएगा। रायल्टी चालान नहीं हुआ तो खनिज की कीमत के साथ इतना जुर्माना देना होगा कि संवेदक तबाह हो जाएंगे।
बिना अनुमति ईंट के लिए मिट्टी लिया तो दस गुना जुर्माना
संशोधित नियमावली के तहत बिना वैध अनुज्ञप्ति या अनुमति के ईंट के लिए मिट्टी का उत्खनन, निकासी या खनन होता है अथवा बिना वैध चालान के इसका भंडारण व परिवहन किया जाता है तो कड़ा दंड भुगतना होगा। ईंट भट्ठा मालिक बिना अनुज्ञापत्र के मिट्टी का उपयोग करेंगे तो उन्हें 10 गुना जुर्माना देना होगा।
