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Hemant Soren News: ED ने हेमंत सोरेन को क्यों किया गिरफ्तार? अब जांच एजेंसी ने बताई पूरी सच्चाई

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपये से अधिक की नकदी के साथ भूमि के कथित अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जिन्हें पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किया था।

By Jagran News Edited By: Shashank ShekharPublished: Fri, 02 Feb 2024 12:08 PM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2024 12:08 PM (IST)
ED ने हेमंत सोरेन को क्यों किया गिरफ्तार? अब जांच एजेंसी ने बताई पूरी सच्चाई (फाइल फोटो)

एजेंसी, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपये से अधिक की नकदी के साथ-साथ भूमि के कथित अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे, जिन्हें पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किया था।

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धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत की गई गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए ईडी ने यह कहा कि 13 अप्रैल, 2023 को छापामारी में उन्होंने संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टरों का खुलासा किया, जो राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के कब्जे में थे।

जांच एजेंसी ने मामले को लेकर क्या कहा 

13 अप्रैल, 2023 को भानु प्रताप प्रसाद, राजस्व उप निरीक्षक, बार्गेन, रांची के परिसर सहित कई परिसरों में तलाशी ली गई और उनके कब्जे से सत्रह मूल रजिस्टरों (दस्तावेज 11) के साथ विशाल संपत्ति दस्तावेजों के 11 ट्रंक जब्त किए गए। भानु प्रताप प्रसाद कई मूल रजिस्टरों के संरक्षक थे, जिनमें भूमि रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है।

भानु प्रताप प्रसाद भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिसमें मूल अभिलेखों में हेराफेरी शामिल थी और उनकी गतिविधियों में कई अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि फर्जी तरीके से जमीन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया।

इन धाराओं में दर्ज की गई थी प्राथमिकी 

पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत झारखंड सरकार के साथ साझा की गई। इस जानकारी के आधार पर भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय, रांची जोनल द्वारा ईसीआईआर दर्ज किया गया था।

कार्यालय 26 जून 2023 को। ईडी द्वारा धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी। रांची पुलिस द्वारा धारा 465/ 467/ 468/ 469/ 471/ 466/ 420/ 379/ 474 के तहत दर्ज की गई एफआईआर का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि आईपीसी की धारा 420, 467 और 471 अनुसूचित अपराध हैं।

इसमें आगे बताया गया कि जांच से पता चला कि भानु प्रताप प्रसाद और अन्य एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो जबरदस्ती के साथ-साथ गलत कामों के आधार पर संपत्ति हासिल करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, मूल राजस्व के साथ छेड़छाड़ करने के भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं।

भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से बरामद

यह पता चला है कि उक्त भानु प्रताप प्रसाद अवैध तरीके से विभिन्न संपत्तियों को हासिल करने और छुपाने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रचने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनमें वे संपत्तियां भी शामिल थीं, जो अवैध रूप से अर्जित की गईं और उनके पास थीं। संपत्तियों का विवरण, जो अवैध रूप से हैं ईडी ने आरोप लगाया कि सोरेन द्वारा हासिल की गई और उसके पास मौजूद संपत्ति भी भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से बरामद की गई है।

ईडी ने बताया कि जमीन संपत्तियों की सूची की तस्वीर में भानु प्रताप द्वारा की गई कुछ हस्तलिखित टिप्पणियां भी हैं, जब उन्होंने जमीन के उन पार्सल का सत्यापन किया था। और इसे अवैध रूप से हेमंत सोरेन ने हासिल किया है और अपने पास रखा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उस संपत्ति पर पीएमएलए, 2002 की धारा 16 के तहत एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि जमीन अवैध कब्जे, कब्जे और उपयोग में है।

धोखाधड़ी के तरीकों से जमीन जायदाद- जांच एजेंसी

जांच एजेंसी ने आगे बताया कि हेमंत सोरेन के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई। उनके उपयोग और कब्जे वाले कमरे की अलमारी से 36,34,500 रुपये की भारी नकदी जब्त की गई। साथ ही अधिग्रहण के मामले में की जा रही जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए।

धोखाधड़ी के तरीकों से जमीन जायदाद की। वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है, जो सोरेन के अनधिकृत और अवैध कब्जे और उपयोग में है। यह आगे कहा गया है।

एजेंसी ने कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत हेमंत सोरेन पराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सोरेन सीधे तौर पर शामिल हैं और उक्त भानु प्रताप और अन्य के साथ एक पार्टी भी हैं, यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि सोरेन दोषी हैं। यह पीएमएलए 2002 की धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।

घंटों की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया

जांच एजेंसी ने आगे यह भी कहा कि एक दिलचस्प दौर के बाद झामुमो प्रमुख कथित तौर पर संपर्क में नहीं रहे। बाद में उनके आधिकारिक आवास पर एक बैठक करते हुए उनकी तस्वीर भी सामने आई, भूमि घोटाला मामले में कई समन और बुधवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

बाद में पूर्व सीएम ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि जांच एजेंसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और झारखंड में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया।

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