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रजरप्पा गैंगरेप: रामगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के तीनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

Published: Wed, 01 Apr 2026 01:28 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2026 10:00 AM (IST)

झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में एक नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने ...और पढ़ें

तीनों आरोपी युवक चितरपुर क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं।

तीनों आरोपी युवक चितरपुर क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं।

HighLights

  1. रजरप्पा में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई।

  2. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को दबोचा।

संवाद सूत्र, रजरप्पा (रामगढ़)। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को दबोच लिया है।

सुनसान स्थान पर दिया वारदात को अंजाम

जानकारी के अनुसार, घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलोंग स्थित एक सुनसान इलाके की है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने नाबालिग को अकेला पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया।

घटना के बाद पीड़िता बदहवास हालत में अपने परिजनों के पास पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने बिना देरी किए रजरप्पा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

अहले सुबह छापेमारी और गिरफ्तारी

मामले की संजीदगी को देखते हुए रजरप्पा पुलिस तुरंत हरकत में आई। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई निरंजन सिंह, अशोक कुमार सिंह, रंजीत महतो और मो. इकबाल शामिल थे।

पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर चितरपुर बस्ती में छापेमारी की और अहले सुबह तीनों आरोपियों को धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

1. अयान अनवर (पिता- अनवर सलीम)
2. मो. तौफिक (पिता- दिलशाद अहमद)
3. मो. असफाक (पिता- स्व. भोला पगला)

ये तीनों आरोपी चितरपुर क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

कड़ी धाराओं में मामला दर्ज, भेजे गए जेल

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 37/26 के तहत मामला दर्ज किया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसमें धारा 70(2) (सामूहिक दुष्कर्म), धारा 352/351(2) (अपराधिक धमकी और हमला) एवं धारा 06 पोक्सो एक्ट 2012 शामिल हैं। 

थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच और उचित काउंसलिंग के लिए भेजा गया है।

इलाके में आक्रोश का माहौल

इस घटना के बाद से रजरप्पा और चितरपुर के स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही मांग की है कि ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

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