बच्चे को गला दबाकर नदी में फेंकने के मामले में गवाही
रामगढ़ : कोईरी टोला, तेली मुहल्ला निवासी प्रवीण मुंडा के आठ साल के बच्चे अर¨वद उर्फ नेपाली का गत 25
रामगढ़ : कोईरी टोला, तेली मुहल्ला निवासी प्रवीण मुंडा के आठ साल के बच्चे अर¨वद उर्फ नेपाली का गत 25 सितंबर की शाम को घर के समीप से अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में शनिवार को रामगढ़ कोर्ट में न्यायाधीश प्रेम शंकर के समक्ष रामगढ़ पुलिस ने दो चश्मदीद गवाहों का बयान दर्ज कराया। बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने बच्चे की मां सरिता देवी व उसके प्रेमी शंभू साव को जेल भेजा है। कांड में पहले गवाह पारसोतिया निवासी कुल्फी बिक्रेता कैलाश शाह ने कोर्ट में बयान दिया कि बच्चे को उसने पारसोतिया नाला के मोटरसाइकिल से ले जाते शंभु साव को देखा था। शंभु मोटरसाइकिल चला रहा था। बीच में बच्चा था। पीछे आकाश कुमार राम बैठा था। दूसरे चश्मदीद गवाह आकाश कुमार राम ने कोर्ट में बयान दिया कि बच्चे की मां के साथ शंभु का बच्चे को लेकर झगड़ा हुआ था। बच्चे को घर से उठाने के बाद उसे शंभु रास्ते से उठाकर 25 सितंबर की देर शाम को पुराना पुल में ले गया। इसके बाद बच्चे को शंभु ने गला दबाने लगा, तो उसने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा भी उसे पकड़ लिया। इसी बीच शंभु उसका हाथ झपटकर बच्चे को छुड़ा लिया, फिर बच्चे का गला दबाने के बाद सीधे पुल से नीचे पानी में फेंक दिया। इसके बाद शंभु उसे धमकी देते हुए चट्टी बाजार में यह कहते हुए मोटरसाइकिल से उतार दिया कि किसी के पास हल्ला करोगे तो खुद भी फंस जाओगे। इसी डर से वह चुप हो गया था।