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टाटा मोटर्स वीआरएस कर्मचारियों को 10 साल तक मिलेगा 1.5 लाख का मेडिकल कवर

Published: Fri, 10 Apr 2026 11:27 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2026 03:44 PM (IST)

टाटा मोटर्स ने वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के लिए नई चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को ...और पढ़ें

वीआरएस कर्मचारियों को 10 साल तक 1.5 लाख का मेडिकल कवर। (फोटो: फाइल)

वीआरएस कर्मचारियों को 10 साल तक 1.5 लाख का मेडिकल कवर। (फोटो: फाइल)

HighLights

  1. कर्मचारी व पत्नी को प्रतिवर्ष 2000 रुपये का अतिरिक्त ओपीडी लाभ।

  2. मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा योजना का लाभ।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स में वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपये का मेडिकल सुविधा (अस्पताल में भर्ती होने पर) का लाभ मिलेगा।

उक्त सुविधा स्कीम लेने के 10 वर्ष तक मिलेगी। टाटा मोटर्स प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत यह प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपये का कवरेज अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा उपचार के लिए होगा।

यदि उपचार के लिए 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है तो विशिष्ट डे-केयर इलाज में (जैसे मोतियाबिंद, डायलिसिस आदि) के लिए भी उक्त स्कीम का लाभ मिलेगा। वहीं, अस्पताल में भर्ती होने के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2,000 रुपये तक छोटे उपचार या ओपीडी परामर्श के लिए भी कवरेज मिलेगा।

वहीं, यदि कोई कर्मचारी स्कीम का लाभ लेकर कंपनी से अलग हो जाता है तो भविष्य में जारी होने वाली कंपनी के किसी स्कीम या रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। स्कीम में लिए गए विकल्प का पैसा कर्मचारियों द्वारा दिए गए उनके बैंक खाते में जमा होगा। इसमें भविष्य निधि की राशि सहित अन्य का लाभ उन्हें मिलेगा।

यदि कर्मचारी ने कंपनी से ऋण, बकाया राशि, सहकारी समिति में उनका बकाया है तो मिलने वाली राशि में इसकी कटौती की जाएगी। हालांकि कंपनी एलआइसी या किसी अन्य वित्तीय संस्था के लिए कोई प्रीमियम या ऋण किस्त नहीं काटेगी।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को मिलेगा लाभ

स्कीम के तहत पति/पत्नी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो कंपनी में रिकार्ड के अनुसार उनके पत्नी या पति को इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा द्वितीयक लाभार्थी में मृत्यु के अलावा यदि वे कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं तो कंपनी के रिकार्ड में दर्ज सबसे बड़ा बेटा (विवाहित बेटी को छोड़कर) जब तक वह 21 वर्ष का नहीं हो जाता, उन्हें स्कीम का लाभ मिलेगा।

यदि बड़ा बच्चे की उम्र 21 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद अगले बच्चा (विवाहित बेटी को छोड़कर) लाभार्थी बन जाएगा। यह क्रम आयु के अनुसार जारी रहेगा। वहीं, यदि कोई कर्मचारी अविवाहित है तो उनकी मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित माता या पिता को इसका लाभ मिलेगा।

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