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आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई: पांसकुड़ा में अवैध रेलवे ई-टिकट रैकेट का भंडाफोड़, दलाल गिरफ्तार

Published: Mon, 15 Jun 2026 09:59 PM (IST)

आरपीएफ ने खड़गपुर रेल मंडल के पांसकुड़ा में अवैध ई-टिकट दलाली का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक एजेंट को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पर्सनल आईडी से टिकट बेचकर अधिक कमीशन वसूल रहा था दलाल।

  2. ₹17,700 से अधिक के अवैध टिकट और नकदी जब्त की गई।

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत पांसकुड़ा में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने गैर कानूनी ई-टिकट दलाली के खिलाफ कार्रवाई की है। 
 
आरपीएफ ने बिना अनुमति चल रहे एक बड़े टिकटिंग ऑपरेशन का भंडाफोड़ करते हुए अवैध खरीद-बिक्री में शामिल शातिर एजेंट को दबोचा है। आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
 

साइबर सर्विलांस से मिला था इनपुट 

जानकारी के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) की साइबर सेल को लगातार तकनीकी निगरानी (Cyber Surveillance) के दौरान पांसकुड़ा इलाके में संदिग्ध और अवैध ई-टिकटिंग गतिविधियों के इनपुट मिल रहे थे। 
 
वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशों के बाद आरपीएफ पांसकुड़ा ने इस पर त्वरित जांच शुरू की। संदेह के आधार पर पश्चिम मेदिनीपुर जिला निवासी 26 वर्षीय एजेंट एसके गुलाम गोवाश को पूछताछ और वेरिफिकेशन के लिए पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट बुलाया गया।
 

पर्सनल आईडी से चल रहा था दलाली का धंधा 

आरोपी के मोबाइल और रिकॉर्ड्स की गहन जांच के दौरान आरपीएफ को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। उसके पास से भारी संख्या में रेलवे के ई-टिकट बरामद हुए। 
 
जिनमें एक लाइव (आने वाले सफर का) टिकट और पर्सनल यूजर आईडी से बुक किए गए कई पुराने (इस्तेमाल हो चुके) टिकट शामिल थे।
 
शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी आईआरसीटीसी (IRCTC) की पर्सनल यूजर आईडी का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से टिकट बनाने के लिए कर रहा था। 
 

नकदी, मोबाइल और 17 हजार के टिकट जब्त   

वह जरूरतमंद यात्रियों से तय रेल किराए से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन वसूलता था और अवैध तरीके से मुनाफा कमा रहा था। आरपीएफ ने इस छापेमारी और कार्रवाई के दौरान मौके से निम्नलिखित चीजें जब्त की हैं: 
  •     अवैध ई-टिकट: बरामद कुल रेलवे टिकटों की कीमत 17,700 रुपये से अधिक है। 
  •     इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्मार्टफोन। 
  •     नकदी: 500 रुपये कैश।


कोर्ट में पेश होने का निर्देश 

इस मामले में पांसकुड़ा आरपीएफ ने केस दर्ज किया है। आरोपी एसके गुलाम गोवाश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों के तहत कानूनी नोटिस तामील कराया गया है। 
 
साथ ही, उसे आगे की अदालती कार्यवाही के लिए तमलुक के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की कोर्ट में पेश होने का कड़ा निर्देश दिया गया है। आरपीएफ का कहना है कि टिकट दलालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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