हजारीबाग, संवाद सहयोगी: पति की हत्या कर शव को घर में लटकाने वाली पत्नी को हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। इतना ही नहीं दोषी पत्नी को दस हजार रुपये जुर्माना भरने को भी कहा है। दोषी महिला का नाम नीलत देवी है। वह जिले के बड़कागांव के हरली गांव की रहने वाली है।
अदालत ने नीलम देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
नीलम देवी की शादी जमुना कुमार के साथ हुई थी।
छह साल रांची में काम करने के बाद वह ससुराल में पत्नी के साथ रहने लगा। छोटी-छोटी बात पर पत्नी उसे प्रताड़ित करने लगी थी। मृतक के भाई मुकेश महतो ने अपने आवेदन में बताया था कि 11 सितंबर 2020 को जमुना कुमार अपने घर हरली गांव आया था। उसने अपनी पीड़ा सुनाई। इसके बावजूद घर के लोगों ने उसे समझा-बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया।
इसी बीच उसे फोन पर सूचना मिली कि जमुना कुमार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो पाया कि भाई का शव पंखे से गमछा के सहारे लटका है। इसके बाद उसने मृतक की पत्नी और मायके के लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बड़कागांव थाना पुलिस ने जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से शुरूआत में अपर लोक अभियोजक सरोज लकड़ा और बाद में भरत राम ने नौ गवाहों को पेश किया। इसके साथ ही आठ प्रदर्शन भी अंकित कराए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनंजय कुमार सिंह ने भी मजबूती के साथ पक्ष रखा।
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