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पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन

गिरिडीह जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर मंगलवार को डीसी क

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 09:20 PM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 09:20 PM (IST)
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन

गिरिडीह : जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर मंगलवार को डीसी कार्यालय के सभाकक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। साथ ही इलेक्ट्राल का पब्लिकेशन, पदों का आरक्षण, आरओ, एईआरओ की नियुक्ति, वाहन की उपलब्धता, संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों का भ्रमण, पोलिग एजेंट का प्रशिक्षण आदि पर चर्चा की गई।

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उपायुक्त ने कहा कि इस महीने के अंत तक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तिथि की घोषणा की जा सकती है। जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी जोरशोर से कर रहा है, ताकि निष्पक्ष माहौल में चुनाव को संपन्न कराया जा सके। बूथों का भौतिक सत्यापन, नक्सल प्रभावित एवं अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों को चिन्हित किया जा रहा है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बैलेट बाक्स से पंचायत चुना होना है। चुनाव को ले जिले में कुल 4460 बूथ बनाए गए हैं। अनुमंडल स्तर पर स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र बनाया गया है। गिरिडीह एवं खोरी महुआ अनुमंडल के लिए बा•ार समिति, गिरिडीह एवं बगोदर-सरिया अनुमंडल के लिए प्लस टू उच्च विद्यालय, बगोदर तथा डुमरी अनुमंडल के लिए झारखंड कामर्स इंटर कॉलेज डुमरी में स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्राल का प्रकाशन एवं पदों का आरक्षण किया जा चुका है।

पूजा में नहीं बनेगा भव्य पंडाल :

उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल बनाना प्रतिबंधित होगा। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों में करें। पूजा पंडाल निर्माण की स्वीकृति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही होगी। दुर्गा पूजा पंडाल को सभी तरफ से बैरेकेटिग करना अनिवार्य होगा। श्रद्धालु पंडाल में प्रवेश के बिना बैरेकेटिग के बाहर से दर्शन कर सकते हैं। पूजा पंडाल का निर्माण किसी भी विषय या थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल के आसपास साज सज्जा वर्जित होगी। साथ ही तोरण द्वार के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि दुर्गा पूजा में किसी भी तरह के मेले का आयोजन प्रतिबंधित होगा। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं होगी।जिला प्रशासन से निर्धारित स्थल पर ही प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति होगी। पंडाल के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टाल, खोमचा, ठेला लगाना प्रतिबंधित होगा। पूजा पंडाल में आयोजकों, पुजारियों एवं पंडाल के सदस्य, कर्मचारियों के एक समय में 25 से अधिक के रहने की अनुमति नहीं होगी। पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा के अलावा प्रशिक्षु आइएएस, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे।


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