गढ़वा में PhonePe पर पैसे लेने का आरोप, निलंबित CI को SDO ने किया तलब; 23 अक्टूबर को देना होगा जवाब
एसडीओ प्रभाकर मिर्धा ने निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को भूमि दाखिल-खारिज में अवैध वसूली के आरोप में नोटिस जारी किया ...और पढ़ें

एआई जेनरेटेड इमेज।
HighLights
एसडीओ ने निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को नोटिस जारी किया।
भूमि दाखिल-खारिज में अवैध वसूली का आरोप है उन पर।
संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। एसडीओ प्रभाकर मिर्धा ने भूमि के दाखिल-खारिज एवं अपडेशन के नाम पर फोन पे के माध्यम से नाजायज राशि लेने के आरोपित रमना अंचल के निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को नोटिस देकर आगामी 23 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
एसडीओ ने निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को आगामी 23 अक्टूबर को अनुमंडल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार दिवाकर सिंह वर्तमान में निलंबित हैं और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय भंडरिया निर्धारित किया गया है।
फेसबुक पर वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला
एसडीओ द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक डीसी गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 393/स्था, दिनांक 11 सितंबर 2026 के तहत दिवाकर सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित किया गया है।
यह पूरा मामला गत 20 मई 26 को फेसबुक पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में भूमि नामांतरण/अपडेशन के नाम पर दिवाकर सिंह के द्वारा कथित रूप से राशि लेने और बाद में काम नहीं होने पर राशि लौटाने की बात सामने आई थी।

संजय चंद्रवंशी ने लगाया था मौखिक आरोप
नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रमना अंचल के गिद्धि गांव निवासी संजय चंद्रवंशी द्वारा मौखिक रूप से यह आरोप लगाया गया था कि राजस्व उप निरीक्षक दिवाकर सिंह ने रजिस्टर-टू में नामांतरण/अपडेशन करने के एवज में राशि ली थी।
विभागीय जांच शुरू, उपस्थित नहीं होने पर होगी एकतरफा कार्रवाई
इस गंभीर आरोप की विभागीय जांच के लिए एसडीओ को संचालन पदाधिकारी तथा रमना के सीओ को प्रस्तोता पदाधिकारी नामित किया गया है। नोटिस के माध्यम से दिवाकर सिंह को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर आरोपों से संबंधित अपने कागजी साक्ष्य, स्पष्टीकरण एवं लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करें।
साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि यदि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही एकतरफा विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।
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