रेलवे क्वार्टर का किराया बढ़ा, कर्मचारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ
Railway Quarter Rent Hiked: टाइप-वन से टाइप-फोर तक के रिहायशी क्वार्टरों का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे कर्मचारियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा।

Railway Quarter के किराया में वृद्धि। (प्रतीकात्मक फोटो)
तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। Railway Quarter Rent Hiked रेलवे क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों को अब पहले से अधिक किराया चुकाना होगा। रेलवे ने रिहायशी आवासों के लाइसेंस शुल्क के फ्लैट रेट में बढ़ोतरी कर दी है।
टाइप-वन से टाइप-4 तक के रेलवे क्वार्टर के किराये में संशोधन किया गया है। वर्ग मीटर के आधार पर लाइसेंस फी यानी किराया निर्धारण किया गया है। इससे पहले अंतिम बार वर्ष 2023 में रेल क्वार्टर शुल्क में संशोधन किया गया था।
अब फिर से इसमें बदलाव किया गया है। बढ़ा हुआ शुल्क इस वर्ष एक जुलाई से भी प्रभावी कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक वित्त व्यय संजीत कुमार की ओर से 23 सितंबर संबंधित आदेश जारी होने के बाद अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
10 से 140 रुपये तक लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी
रेल आवास के शुल्क में न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 140 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। टाइप-वन से टाइप-4 के क्वार्टर के लिए अलग-अलग शुल्क बढ़ोतरी की गई है। इसका प्रभाव कर्मचारियों से लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक पड़ेगा।
क्वार्टर के क्षेत्रफल के हिसाब से शुल्क में बढ़ोतरी
(रुपये प्रतिमाह)
| क्वार्टर का प्रकार | क्वार्टर का क्षेत्रफल | पहले | अब |
|---|---|---|---|
| टाइप-1 | 25 वर्ग मीटर तक | 120 | 130 |
| 25 से 30 वर्ग मीटर | 150 | 170 | |
| 30 से 35 वर्ग मीटर | 190 | 210 | |
| 35 वर्ग मीटर से अधिक | 200 | 220 | |
| टाइप-2 | 45 वर्ग मीटर तक | 250 | 280 |
| 45 से 50 वर्ग मीटर | 280 | 310 | |
| 50 से 55 वर्ग मीटर | 310 | 350 | |
| 55 वर्ग मीटर से अधिक | 340 | 380 | |
| टाइप-3 | 60 वर्ग मीटर तक | 420 | 470 |
| 60 से 65 वर्ग मीटर | 470 | 530 | |
| 65 से 70 वर्ग मीटर | 510 | 570 | |
| 70 वर्ग मीटर से अधिक | 540 | 610 | |
| टाइप-4 | 80 वर्ग मीटर तक | 640 | 720 |
| 80 से 90 वर्ग मीटर | 710 | 800 | |
| 90 से 100 वर्ग मीटर | 780 | 870 | |
| 100 से 120 वर्ग मीटर | 930 | 1,040 | |
| 120 वर्ग मीटर से अधिक | 1,180 | 1,320 |
घटिया दर्जे के क्वार्टर में रहने वाले रेलकर्मियों को छूट
क्वार्टर के लाइसेंस फी में बढ़ोतरी का असर घटिया दर्जे के रेल आवासों में रहने वाले कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। रेलवे बोर्ड से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि शुल्क में बदलाव घटिया दर्जे के क्वार्टर पर लागू नहीं होगा।
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