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15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, नीलामी के बजाय होंगे स्क्रैप

Published: Mon, 21 Sep 2026 09:56 AM (IST)

Jharkhand vehicle New scrapping policy: झारखंड सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के निस्तारण के लिए नए ...और पढ़ें

झारखंड में सरकारी वाहनों के निस्तारण के लिए नई नीति जारी। (प्रतीकात्मक फोटो)

झारखंड में सरकारी वाहनों के निस्तारण के लिए नई नीति जारी। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब नीलामी के बजाय स्क्रैप होंगे।

  2. पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा से निस्तारण, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा।

  3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्क्रैपिंग पर प्रोत्साहन राशि और अनुदान।

अरविंद, बोकारो। Jharkhand vehicle scrapping policy: झारखंड में 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के निस्तारण के लिए परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन सचिव ने बीते 11 सितंबर को राज्य के सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों का निस्तारण पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से कराने का अनुरोध किया है।

पत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की 2022 के नवंबर माह की अधिसूचना और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 2021 के प्रविधानों का उल्लेख किया गया है।

झारखंड में सरकारी वाहनों के लिए पंजीकरण 15 साल मान्य 

विभाग के अनुसार, झारखंड में सरकारी वाहनों कानि पंजीकरण 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। 15 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन समाप्त कर उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे वाहनों की नीलामी नहीं होगी, बल्कि उन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से नष्ट किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। 500 तक वाहनों पर प्रति वाहन 50 हजार रुपये, 501 से 1000 तक 60 हजार रुपये, 1001 से 2000 तक 75 हजार रुपये, 2001 से 4000 तक 90 हजार रुपये, 4001 से 6000 तक 1.20 लाख रुपये और 6000 से अधिक वाहनों पर प्रति वाहन 1.50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि 

पत्र के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप कराने के बाद संबंधित प्रमाण के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, एक अप्रैल 2025 से पहले स्क्रैप किए गए वाहन प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर-सरकारी वाहनों को भी राज्य में स्थित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से स्क्रैप कराने पर अनुदान निर्धारित किया गया है। यह कदम न केवल पुराने वाहनों के निस्तारण को सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

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इस दिशा-निर्देश के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने सरकारी वाहनों का निस्तारण एक आवश्यक प्रक्रिया है, जो न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी।

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