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    यात्री वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, यातयात पुलिस जम्मू ने जारी की चेतावनी, 3 दिन में नियमों की तामील के निर्देश

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 12:43 PM (IST)

    जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने यात्री वाहनों के चालकों और कंडक्टरों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की अनदेखी पर सख्ती दिखाई है। बिना वर्दी और चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर तीन दिन में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    जम्मू ट्रैफिक पुलिस का सख्त रुख नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री वाहनों पर होगी कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू जिले में चल रहे यात्री वाहनों के चालकों व कंडक्टरों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की अनदेखी होने का यातायात पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसमें खासकर बिना वर्दी और चप्पल पहनकर वाहन चलाना शामिल है।

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    सार्वजनिक नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर नियमों पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुछ चालक वर्दी तो पहनते हैं, लेकिन चप्पल पहनकर वाहन चलाते हैं, जो कि एक बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

    ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए सभी यात्री वाहन चालकों व कंडक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित वर्दी के साथ उचित जूते पहनकर ही वाहन चलाएं। एसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश के जारी होने के तीन दिन के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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    यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सार्वजनिक सूचना की जानकारी आल जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी भेजी गई है, ताकि वे इसे विभिन्न यात्री वाहनों के चालकों को इस बाबत जानकारी दे दे। एसपी ट्रैफिक ने दो टूक कहा है कि यात्री सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

    बिना वर्दी के वाहन चलाने पर न्यूनतम 1,000 रुपये का चालान

    मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी यात्री व मालवाहक वाहन में सवार चालक और कंडक्टर दोनों के लिए ही वर्दी पहनना अनिवार्य है। बिना वर्दी के लिए न्यूतनम चालान 1000 रुपये निर्धारित है। यदि किसी वाहन में चालक और कंडक्टर दोनों ने ही वर्दी नहीं पहनी है, तो दोनों का वर्दी के लिए अलग-अलग चालान होता है। 

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    चालान का भुगतान नहीं किया तो जब्त होंगे वाहन

    ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिला जम्मू में 12368 वाहनों के चालान अभी लंबित पड़े हैं। इस में अभी वह वाहन शामिल है। जिनमें पांच से अधिक चालान हैं। सबसे अधिक चालान एक वाहन के 194 हुए हैं। एसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान की राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत संबंधित वाहन जब्त किए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने साफ शब्दों में चेताया है कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।