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जम्मू-कश्मीर में पांच वर्ष के लिए नई फिल्म नीति मंजूर, सिनेमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देगी प्रदेश की सरकार

जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति सब्सिडी देने के साथ फिल्म निर्माताओं प्रोत्साहित भी करेगी। यह रोजगार सृजन और फिल्म पर्यटन की वृद्धि के मामले में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में नई फिल्म नीति को मंजूरी मिली। इसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को सिनेमाई रचनात्मकता और उत्पादकता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Published: Fri, 15 Mar 2024 05:42 AM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2024 05:42 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2024 को मंजूरी दी गई।(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में फिल्म पर्यटन, फिल्म उद्योग व इससे संबंधित गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2024 को मंजूरी दे दी। यह नीति प्रदेश की मौजूदा जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2021 का स्थान लेगी और यह अगले पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

फिल्म नीति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात

यह नीति सब्सिडी देने के साथ फिल्म निर्माताओं प्रोत्साहित भी करेगी। यह रोजगार सृजन और फिल्म पर्यटन की वृद्धि के मामले में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को सिनेमाई रचनात्मकता और उत्पादकता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

इस नीति में समयबद्ध प्रशासनिक सहायता, एकल खिड़की प्रकोष्ठ की स्थापना, फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति देने की सुविधा, वित्तीय सहायता का पैकेज, सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना और प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास शामिल है।

यह नीति फिल्म विकास परिषद, जम्मू-कश्मीर फिल्म डिवीजन, स्कि्रप्ट स्क्रीनिंग कमेटी, डिवीजनल लोकेशन परमिशन कमेटी, फिल्म विकास निधि जैसी समितियों को फिल्म महोत्सवों के माध्यम से अपनी गतिविधियों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए तंत्र प्रदान करेगी।

कम से कम 20 दिन की शूटिंग जरूरी

अगर कोई फिल्म निर्माता व संस्था फिल्म निर्माण के लिए प्रदेश प्रशासन से सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित फिल्म की प्रदेश में कम से कम 20 दिन की शूटिंग की होनी चाहिए। इसके अलावा फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, शो, वेब सीरीज आदि के लिए सब्सिडी के मानदंड भी तय किए गए हैं।

इन मानदंड पर मिलेगी सब्सिडी

जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपये होगी। 2024-25 के लिए कैपेक्स बजट में से 500 करोड़ रुपये (अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय अनुदान के साथ देय) के आवंटन के साथ फिल्म विकास कोष बनाया जाएगा। इसी कोष से फिल्म निर्माण में सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

फिल्म के निर्माण की न्यूनतम लागत 10 करोड़ रुपये होगी और इसे देशभर में कम से कम 25 स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए एक फिल्म के निर्माण की न्यूनतम लागत 50 लाख रुपये होगी और इसे कम से कम तीन स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

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