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Jammu: 30 अप्रैल तक सभी अदालतों में वकीलों व याचियों के प्रवेश पर रोक, वर्च्युअल मोड से ही होगी सुनवाई

पिछले करीब ढाई महीने से हालांकि कोर्ट में केसों की सुनवाई हो रही थी लेकिन केवल वकीलों को ही पेश होने की अनुमति थी। याचिकाकर्ता अगर स्वयं पेश होना चाहे तो उसके लिए कोर्ट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य था।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 01:27 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 01:27 PM (IST)
एक बार फिर से अदालतों में प्रवेश पर तीस अप्रैल तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से एक ताजा आदेश जारी कर प्रदेश की सभी अदालतों में वकीलों व याचिकर्ताओं के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी है। कोविड-19 के केसों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी अदालतें बंद की दी है।

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अब एक बार फिर से केसों की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी अदालतों में अपने तय शैड्यूल के आधार पर वर्च्युअल मोड से सुनवाई होगी।

कोरोना महामारी के चलते जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2020 को अपनी कार्रवाई सीमित करते हुए केवल अापात केसों की सुनवाई तक ही कामकाज कर दिया था लेकिन लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बाद में जून महीने से पूरी तरह से वर्च्युअल मोड से सुनवाई होती रही और करीब आठ महीने बाद हाईकोर्ट ने चार फरवरी 2021 को एक बार फिर से वकीलों को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी थी।

पिछले करीब ढाई महीने से हालांकि कोर्ट में केसों की सुनवाई हो रही थी लेकिन केवल वकीलों को ही पेश होने की अनुमति थी। याचिकाकर्ता अगर स्वयं पेश होना चाहे तो उसके लिए कोर्ट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य था।

इसी तरह कोर्ट परिसर में कैंटीन व बार रूम में भी वकीलों-लोगों की संख्या सीमित रखी गई थी लेकिन अब कोविड-19 केसों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए एक बार फिर से अदालतों में प्रवेश पर तीस अप्रैल तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 


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