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हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या रामपुर सीट पर होगा उपचुनाव, क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग के नियम?

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 03 Nov 2026 11:44 AM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2026 01:08 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश में विधायक नंद लाल के निधन के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. विधायक नंद लाल के निधन से रामपुर सीट रिक्त।

  2. विधानसभा का एक वर्ष से अधिक कार्यकाल शेष है।

  3. उपचुनाव पर निर्वाचन आयोग का अंतिम निर्णय होगा।

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें अभी एक वर्ष से ज्यादा समय बाकी है। इस बीच रामपुर से कांग्रेस विधायक नंद लाल के निधन के बाद उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या अब उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग का नियम क्या कहते हैं।

क्या निर्वाचन आयोग का नियम

चुनाव आयोग के नियम अनुसार उपचुनाव होने की प्रबल कानूनी संभावना है, क्योंकि विधायक के निधन के समय विधानसभा का एक वर्ष से अधिक कार्यकाल शेष है। सामान्य नियम के अनुसार छह महीने की समय सीमा 3 मई 2027 को पूरी होगी। छह माह की अवधि में उपचुनाव करवाने का नियम है। हालांकि, निर्वाचन आयोग द्वारा कानून में निर्धारित अपवाद लागू किए जाने पर स्थिति बदल सकती है।

चुनाव आयोग का फैसला अहम

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक नंद लाल के निधन के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला मुख्य रूप से विधानसभा के शेष कार्यकाल और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 151ए के प्रविधानों से होगा। इस पर निर्वाचन आयोग ही फैसला करेगा। 

...तो लागू हो सकता है अपवाद

संविधान और चुनाव कानून के अनुसार, किसी विधानसभा सीट के रिक्त होने पर सामान्यतः छह महीने के भीतर उपचुनाव करवाया जाता है। लेकिन यदि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने में एक वर्ष से कम समय बचा हो, तो इस नियम में अपवाद लागू हो सकता है। इसके लिए अब भारतीय निर्वाचन आयोग को सीट के खाली होने से अवगत करवाया जाएगा। उसके आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा।

हिमाचल विधानसभा की स्थिति

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। विधायक नंद लाल के निधन के बाद यह संख्या 67 रह गई है। हिमाचल में कांग्रेस के पास अब 39 सदस्य बचे हैं, जबकि भाजपा के 28 विधायक हैं। बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए, जिससे कांग्रेस काफी आगे है। 

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