हिमाचल की सड़कों से हटेंगे बेसहारा पशु, विभाग ने तैयार किया प्लान; टैगिंग के साथ डिजिटल पंजीकरण भी अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़कों पर बेसहारा गोवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक गोवंश की अनिवार्य टैगिंग और डिजिटल पंजीकरण का प्रावधान किया है।

हिमाचल की सड़कों से बेसहारा पशु हटाए जाएंगे। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
प्रत्येक गोवंश की अनिवार्य टैगिंग और डिजिटल पंजीकरण।
लापरवाही बरतने वाले पशुपालकों पर लगेगा जुर्माना।
अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर बेसहारा छोड़ने वाले पशुपालक अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक गोवंश की अनिवार्य टैगिंग और डिजिटल पंजीकरण का प्रविधान किया है। कान में लगे विशिष्ट पहचान टैग से पशु के मालिक का पता लगाया जा सकेगा।
पशु को बेसहारा छोड़ने या बार-बार लापरवाही बरतने पर संबंधित पंचायत मालिक पर जुर्माना लगा सकेगी। साथ ही पशु को गोसदन पहुंचाने का परिवहन खर्च भी उससे वसूला जाएगा।
अधिकारियों की जिम्मेवारी तय
पशुपालन विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत गोवंश का शत-प्रतिशत पंजीकरण और टैगिंग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय की हैं। इनमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुपालन सहायक, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट और पंचायत पशु चिकित्सा सहायक शामिल हैं।
टैग से डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा
सभी पंचायतों की सीमाओं में आने वाले गोवंश का एनडीएलएम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। पशु के स्वामित्व का विवरण उसके विशिष्ट पहचान टैग से डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। इससे बेसहारा मिले टैगयुक्त पशु के मालिक की पहचान पोर्टल या पंचायत के रिकॉर्ड से सत्यापित की जा सकेगी।
बिना टैग मिले बेसहारा पशुओं को मानवीय तरीके से पकड़ा जाएगा। इसके बाद संबंधित पंचायत अपने रिकार्ड के माध्यम से मालिक की पहचान करने का प्रयास करेगी। यदि पंचायत और पशुपालन विभाग, दोनों स्तरों पर मालिक का पता नहीं चलता है तो निकटतम पशुपालन संस्थान का प्रभारी उपलब्ध स्थान के अनुसार पशु को नजदीकी गोसदन पहुंचाने की व्यवस्था में सहायता करेगा।
पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी तथा उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।
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