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300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर हिमाचल सरकार का यू-टर्न, HC ने मांगा जवाब; अब कैसे होंगी भर्तियां?

Published: Sat, 10 Oct 2026 10:10 AM (GMT+05:30)

हिमाचल सरकार ने 300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती का फैसला वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब ...और पढ़ें

300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला।

300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला।

HighLights

  1. सरकार ने 300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती वापस ली

  2. हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा

  3. अब स्थायी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पर जोर

विधि संवाददाता, शिमला। सरकार ने राज्य में आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती करने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह आउटसोर्सिंग के जरिए नर्सों को नियुक्त करने के पुराने अनुरोध को वापस ले रही है।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने बालकृष्ण बनाम हिमाचल सरकार और इससे जुड़ी कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

मामले और भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के लिए पेश किए जाएं शपथपत्र

सरकार ने अदालत में 29 अगस्त 2026 और 19 सितंबर 2026 के सरकारी पत्रों को रिकार्ड पर पेश किया। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले और भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के संबंध में शपथपत्र पेश किया जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी 11 जून 2026 के निर्देश भी लाए गए। विशेष सचिव (वित्त) ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागों में खाली पड़े स्थायी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और उसमें तेजी लाएं।

नियमित भर्ती पर दिया जोर

सरकार की इस नीति में साफ किया है कि आउटसोर्सिंग का उपयोग केवल अस्थायी, गैर मुख्य, मौसमी या विशेष कार्यों के लिए ही सीमित रखा जाना चाहिए।
इसे सरकारी नौकरियों में रोजगार देने का प्राथमिक माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

कब होगी अगली सुनवाई

अदालत में छह नवंबर 2026 की अधिसूचना (असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की नियुक्ति नीति) और 23 जुलाई 2026 को जारी किए विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी 11 याचिकाओं पर सुनवाई एक दिसंबर तय की है।

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