चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास
प्रदेश हाईकोर्ट ने नौ वर्षीय चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी हमीरपुर निवासी नन्हा को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जेएनएन, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने नौ वर्षीय चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी हमीरपुर निवासी नन्हा को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को मंजूर करते हुए विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के फैसले को पलट दिया।
मामले के अनुसार आठ जून 2007 को दोषी पीड़िता के घर में ठहरा था जहां रात में अंधेरे का फायदा उठाकर उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया। अगले दिन पीडिता की मां ने दोषी के खिलाफ थाना हमीरपुर में मामला दर्ज करवाया। 12 गवाहों को कोर्ट मे पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उपरोक्त सजा सुनाई।