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नववर्ष में नए नियमों के तहत ही होगी पैराग्लाइडिंग, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Paragliding in Himachal पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों को देखते हुए अब हिमाचल कैबिनेट ने नववर्ष में एयरो स्पोट्र्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 30 Dec 2019 09:43 AM (IST)Updated: Mon, 30 Dec 2019 09:43 AM (IST)
नववर्ष में नए नियमों के तहत ही होगी पैराग्लाइडिंग, कैबिनेट ने दी मंजूरी

मंडी, मुकेश मेहरा। प्रदेश में अब 12वीं पास ही पैराग्लाइडर पायलट बन पाएंगे। उड़ान भरने बाद अगर हादसा होता है तो पायलट का लाइसेंस रद हो जाएगा और कभी पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाएगा एयरो स्पोट्र्स के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है और प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अब नववर्ष में नए नियमों के तहत ही साहसिक खेलें हो पाएंगी।

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प्रदेश के कुल्लू मनाली और बीड बिलिंग, राजगढ़ में पैराग्लाइडिंग होती है। पिछले कुछ समय में पैराग्लाइडिंग के दौरान लगातार हादसों हो रहे थे। इससे हरकत में आकर पर्यटन  विभाग ने पैराग्लाइडिंग के नियमों में संशोधन कर सरकार को भेजे। अब नए नियमों में 12वीं कक्षा पास ही पैराग्लाइडर पायलट बन पाएंगे। साथ ही उड़ान के 500 घंटे पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोनिक लॉग बुक को दिखाना अनिवार्य होगा और रिजर्व पैराशूट रखना जरूरी रहेगा। अगर नियमों को पूरा न करने के बाद हादसा होता है तो पायलट को 25000 रुपये जुर्माना और जीवनभर के लिए लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। साथ ही पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के दौरान अपने लाइसेंस गले में लटकाना जरूरी होंगे।

बता दें कि वाटर स्पोट्र्स और मिसिलिनियस स्पोट्र्स को पहले ही अप्रवूल मिल चुकी है। मिसिलिनयस में जोर्विंग, जिप लाइन, हॉट एयर वैलून आदि को रखा है। सरकार ने तय किया है कि बिना मंजूरी के किसी को साहसिक खेलें नहीं करने दी जाएंगी।  

पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसे

15 नवंबर 2018 को कुल्लू के डोभी में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट की मौत हो गई। सात अप्रैल 2019 को डोभी में विदेशी पर्यटक 23 वर्षीय एल्थोबाचो बी व पायलट नरेश कुमार की मौत हो हुई। 18 नवंबर 2019 को डोभी पर में ही 27 वर्षीय अरविंद चेन्नई निवासी पर्यटक की मौत हो गई। 

केवल 10 फीसद पायलट 12वीं पास

जिला कुल्लू में 300 से अधिक पायलट उड़ान भर रहे हैं लेकिन इनमें से 10 फीसद ही आठवीं या दसवीं पास हैं। ऐसे में नए नियमों के लागू होने के साथ ही अधिकतर पायलटों के लाइसेंस पर तलवार लटक जाएगी। नववर्ष के पहले माह में पैराग्लाइडिंग  के नए संशोधनों को लागू किया जाएगा। कैबिनेट से इसके लिए अप्रूवल मिल चुकी है। 

-युनूस खान, निदेशक पर्यटन विभाग। 

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