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चरस रखने के हमीरपुर के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा

चरस रखने के दोषी को न्यायालय ने वीरवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। अगस्त में एक व्यक्ति से पुलिस ने चरस बरामद की गई थी।

By Virender KumarEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 07:45 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 07:45 PM (IST)
चरस रखने के हमीरपुर के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा। जागरण आर्काइव

हमीरपुर, संवाद सहयोगी। चरस रखने के दोषी को न्यायालय ने वीरवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा।

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अगस्त में एक व्यक्ति से पुलिस ने चरस बरामद की गई थी। दोषी सुखदेव निवासी गांव बुगधार, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी केडी शर्मा के अनुसार, 29 अगस्त, 2020 को जब थाना सुजानपुर के एएसआइ मदन लाल अन्य कर्मियों के साथ बुगधार कोटेश्वर महादेव मंदिर के बाहर सड़क पर गश्त कर रहे थे तो उस दौरान उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर जब पुलिस ने व्यक्ति को रोका तो वह धोती से कुछ वस्तु निकालकर नीचे फेंकने लगा। पुलिस ने उसे काबू किया और उसके पास से एक प्लास्टिक के लिफाफे को कब्जे में लेकर जब पुलिस ने प्लास्टिक के लिफाफे को खोलकर देखा तो लिफाफे के भीतर से 108 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना सुजानपुर ने दोषी उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा में सरकार की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। जुर्म साबित होने के बाद व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है।

चरस व कच्ची शराब रखने के दोषी को दो माह का कारावास

मंडी जिला में चरस व कच्ची शराब रखने के दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग निरंजन ङ्क्षसह की अदालत ने दो-दो माह कारावास व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। दोषी लीला दत्त मंडी जिले के सराज का रहने वाला है। गोहर पुलिस ने 28 नवंबर, 2014 को परवाड़ा के पास नाका लगाया हुआ था। शाम करीब सवा पांच बजे पुलिस टीम परवाड़ा से वापस थाना को आ रही थी तो चेली संपर्क मार्ग पर खन्यारी के पास पुलिस को देख लीलादत्त भागने लगा। उसके पास एक बैग था। शक होने पर पुलिस कर्मचारियों ने उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने से 60 ग्राम चरस व कच्ची शराब की एक बोतल बरामद हुई थी।

बकौल जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, जांच के बाद पुलिस ने लीलादत्त के विरुद्ध अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत के समक्ष 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए। बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लीला दत्त को दोषी करार देते हुए चरस व शराब रखने के मामले में दो दो माह की सजा व 500-500 रुपये जुर्माना लगाया।


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