विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

9 और 10 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त, नूरपुर पुलिस की छन्नी गांव में कार्रवाई

By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 22 Oct 2026 02:35 PM (GMT+05:30)

नूरपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर शमशेर सिंह की 48.30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें इंदौरा स्थित दो मंजिला मकान और नकदी शामिल है।

नूरपुर पुलिस छन्नी गांव में नशा तस्कर की संपत्ति जब्त करती हुई।

नूरपुर पुलिस छन्नी गांव में नशा तस्कर की संपत्ति जब्त करती हुई।

HighLights

  1. नूरपुर पुलिस ने नशा तस्कर की 48.30 लाख संपत्ति जब्त की।

  2. जब्त संपत्ति में इंदौरा का मकान और नकद राशि शामिल है।

  3. हिमाचल में NDPS एक्ट 68-1 के तहत यह पहली कार्रवाई है।

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस नूरपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। चिट्टा तस्करी के मामले में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध शमशेर सिंह की 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र के छन्नी गांव में स्थित दो मंजिला आवासीय मकान और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में दर्ज 2,40,440 रुपये की नकदी शामिल है।

किसी नशा तस्कर को निरुद्ध किए जाने का सीधा मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति को मादक पदार्थों (ड्रग्स) की अवैध खरीद-फरोख्त, तस्करी, निर्माण, भंडारण या सेवन से जुड़े अपराध के आरोप में कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है।

धारा 68-1 के तहत कार्रवाई का पहला मामला

पुलिस के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किसी नशा तस्कर की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-1 के तहत जब्त करने का यह पहला मामला है। 

जांच के बाद की संपत्ति की पहचान

नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस ने आरोपित की चल और अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच कर तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्ति की पहचान की। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती के आदेश दिए। 

10 और 9 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा था शातिर

पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई 2023 को डमटाल पुलिस ने भदरोया में नाकाबंदी के दौरान शमशेर सिंह निवासी गांव सीरत, डाकघर मोहटली, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को 10.1 ग्राम चिट्टे और 8,500 रुपये के साथ पकड़ा था। इस मामले में डमटाल थाने में मामला दर्ज हुआ था। आरोपित के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज थे। 15 मई 2022 को उससे 8.35 ग्राम और 18 सितंबर 2022 को 9.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। 

आवास और कैश जब्त

डमटाल पुलिस ने 12 जून 2025 को इसकी संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया, जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी ने 9 जुलाई 2025 को की। छन्नी स्थित मकान के भूतल का क्षेत्रफल 158.72 वर्ग मीटर, प्रथम तल का 62.03 वर्ग मीटर और बेसमेंट का 95.44 वर्ग मीटर है। इसकी कीमत 45,90,557 रुपये आंकी गई है। जब्ती में वर्ष 2022 के दो मामलों की 12,740 रुपये और 2,19,200 रुपये की राशि तथा वर्ष 2023 के मामले के 8,500 रुपये भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: 'मुआवजा मिला पर यादों की कीमत कौन चुकाएगा', घर छोड़ते भावुक हुए लोग; 12 मकान खाली