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अब पनविद्युत परियोजनाएं सबलेट कीं तो लगेगा 20 लाख रुपये तक जुर्माना

हिमाचल की पनविद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने के बाद उनकी सबलेङ्क्षटग करने पर 20 हजार रुपये प्रति मेगावाट या अधिकतम 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 09:48 AM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 09:48 AM (IST)
अब पनविद्युत परियोजनाएं सबलेट कीं तो लगेगा 20 लाख रुपये तक जुर्माना

धर्मशाला, जेएनएन। हिमाचल की पनविद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने के बाद उनकी सबलेङ्क्षटग करने पर 20 हजार रुपये प्रति मेगावाट या अधिकतम 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश सबलेंटिंग रोकने और समय पर पनविद्युत परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए हुआ है। प्रदेश सरकार से बिना अनुमति लिए अपनी हिस्सेदारी दूसरे के नाम करने, कंपनी का नाम बदल देने या दोनों में से कोई भी बदलाव करने पर 20 हजार रुपये प्रति मेगावाट और अधिकतम 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जंगी-थोपन पोवरी पनविद्युत परियोजना को भी सबलेट कर दिया गया था। इस कारण यह परियोजना लटक गई थी। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को अब एसजेवीएनएल को दिया है।

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