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आज से सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

जागरण संवाददाता धर्मशाला प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला कांगड़ा में अनलाक की प्रक्रि

By JagranEdited By: Published: Mon, 31 May 2021 01:00 AM (IST)Updated: Mon, 31 May 2021 01:00 AM (IST)
आज से सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

जागरण संवाददाता, धर्मशाला :

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प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला कांगड़ा में अनलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार से सभी दुकानें सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। बाजार सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे, जबकि शनिवार व रविवार को पहले की तरह आवश्यक वस्तुओं (फल-सब्जी, दूध, व दवा) से जुड़ी दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी।

उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि इससे पहले जरूरी कुछेक दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। अब सभी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। निर्धारित समय के बाद कोई भी दुकान खुली नहीं रह सकेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के माध्यम से थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि दिनभर अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त करें और बाजारों में नियमों का पालन करवाएं। दो बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो दुकानदार का चालान किया जाएगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किए जा सकते हैं।

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ये रहेंगे बंद

शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिग संस्थान, जिम व लाइब्रेरी।

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कार्यालयों में आएगा 30 फीसद स्टाफ

सभी कार्यालय सोमवार से खुल जाएंगे, लेकिन अब वर्क फ्राम होम में 70 फीसद कर्मचारी रहेंगे। 30 फीसद कर्मचारी विभागीय रोस्टर के मुताबिक दफ्तर आएंगे। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय कार्यालय, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारियों की 30 फीसद उपस्थिति रहेगी। दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से छूट दी गई है। इसके लिए विभागीय अधिकारी अधिकृत होंगे कि किन कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा और किन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा।

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निजी वाहनों से आ सकेंगे कर्मचारी

परिवहन सेवा अभी तक बंद ही रहेगी। निजी व सरकारी बस सेवा बहाल नहीं की है। कर्मचारियों को निजी वाहनों के माध्यम से ही कार्यालय आना होगा।

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सशर्त खुल सकेंगे रेस्तरां व ढाबे

नए नियमों के अनुसार प्रशासन ने जिला के सभी रेस्तरां व ढाबों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसमें भी नियम रखे गए हैं। रेस्तरां व ढाबों में खाना तो बनाया जाएगा, लेकिन वहां बैठकर खिलाया नहीं जा सकेगा। ग्राहकों को पैकिग कर खाना एवं अन्य खाद्य सामग्री बेची जा सकती है।


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