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BJP विधायक आशीष शर्मा के भाई और चाचा की बढ़ी मुश्किलें, हमीरपुर कोर्ट ने अवैध खनन मामले में पुलिस रिमांड पर भेजे

By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 16 Apr 2026 04:42 PM (IST)

हमीरपुर कोर्ट ने भाजपा विधायक आशीष शर्मा के भाई उमेश और चाचा प्रवीण शर्मा को अवैध खनन मामले में दो ...और पढ़ें

हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा। जागरण आर्काइव

हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. विधायक के भाई-चाचा अवैध खनन मामले में रिमांड पर।

  2. जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुईं।

  3. सुजानपुर पुलिस अब स्टोन क्रशर मामले में पूछताछ करेगी।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के भाई और चाचा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुंग खड्ड में महालक्ष्मी स्टोन क्रशर में अवैध खनन मामले में दोनों को हमीरपुर कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विधायक के भाई उमेश शर्मा और चाचा प्रवीण शर्मा निवासी बोहणी के खिलाफ सुजानपुर पुलिस थाने में अवैध खनन को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका वहां से खारिज हो गई थी। दो दिन पहले उन्होंने हमीरपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कोर्ट ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज होने पर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। 

सुजानपुर पुलिस करेगी पूछताछ

वीरवार को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब सुजानपुर पुलिस थाने में उनसे पूछताछ करेगी।

पुलिस ने फुटेज और हार्ड डिस्क की थी बरामद

पुलिस ने एएसपी राजेश उपाध्याय की अगुवाई में इनके स्टोन क्रशर पर रेड की थी। पुलिस ने वहां सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया था। 12 अगस्त 2025 को यह मामला दर्ज हुआ था। 

27 नवंबर को पुलिस ने हाई कोर्ट में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट

सुजानपुर पुलिस ने 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दर्ज करवाई थी। वहां चारों आरोपित की जमानत याचिका को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए चारों आरोपितों की जमानत खारिज कर दी थी। 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपितों को चार सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश जारी किए थे।

दोनों आरोपितों को कोर्ट से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है। शनिवार 18 अप्रैल को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
-बलबीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

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