जन्मदिन के बहाने बुलाया, फिर कर दी थी हत्या; बेटी के प्रेम विवाह से नाराज सोनीपत के ‘जल्लाद’ पिता को उम्रकैद
सोनीपत में प्रेम विवाह करने वाली बेटी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।
HighLights
प्रेम विवाह करने वाली बेटी की हत्या का मामला।
दोषी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा।
जन्मदिन के बहाने बुलाकर बेटी की हत्या कर दी थी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। प्रेम विवाह करने वाली बेटी को जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे तीन अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है, जिसमें से दो में उम्रकैद और एक मामले में सात साल की सजा दी गई है।
तीनों सजा साथ-साथ ही चलेंगी। जुलाई, 2021 के मामले की सुनाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. जसबीर सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुकीमपुर की रहने वाली कनिका ने नवंबर, 2020 में गांव के ही रहने वाले वेदप्रकाश से प्रेम विवाह किया था। सामने आया था कि वेदप्रकाश उसके पिता का दोस्त रह चुका था। वेदप्रकाश और कनिका के पिता का आपराधिक रिकार्ड भी था।
जन्मदिन की बात कहकर बुलाया था
वेदप्रकाश ने पुलिस को बताया था कि छह जुलाई को उसके पिता विजयपाल ने फोन कर उसे जन्मदिन होने की बात कह घर पर बुलाया था। वेद प्रकाश ने पुलिस को बताया था कि वह और कनिका छह जुलाई को राई थाना के मुख्य गेट के पास पहुंचे थे।
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वहां उसने कनिका को विजयपाल की सफेद कार में बैठाया था। इस दौरान उसने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। इसके बाद कनिका से संपर्क नहीं हो पाया और उसका मोबाइल बंद आने लगा। इसके बाद 27 जुलाई, 2021 को गांव के नंबरदार रामकुमार अपने साथ विजयपाल को लेकर थाना राई पहुंचा।
विजयपाल ने कनिका की हत्या करने की बात कही थी। पुलिस पूछताछ में उसने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र के साथ मिलकर कनिका की हत्या करने और शव को मेरठ क्षेत्र में गंगनहर में फेंकने की बात बताई। जांच के दौरान पुलिस टीम विजयपाल और बाद में वीरेंद्र को साथ लेकर गंगनहर तक पहुंची।
नहीं बरामद हो सा था कनिका का शव
मेरठ और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी कनिका के शव की तलाश कराई गई। गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च आपरेशन चलाया गया, लेकिन कनिका का शव बरामद नहीं हो सका था। हालांकि पुलिस ने हत्या से जुड़े अन्य सबूत जुटा लिए थे। अब मामले में अदालत ने विजयपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
