प्रेम विवाह के बाद पंचायत ने परिवार को दी एेसी सजा, अब पुलिस में पहुंचा मामला
हरियाणा की नीलांवाली की पंचायत ने प्रेम विवाह करने वाले लड़के के परिवार को सात दिन में गांव छोड़ने का फरमान सुनाया है।
डबवाली [डीडी गोयल]। नीलांवाली की पंचायत ने प्रेम विवाह करने वाले लड़के के परिवार को सात दिन में गांव छोड़ने का फरमान सुनाया है। फैसले के खिलाफ पीडि़त परिवार ने सदर थाना में सरपंच व पंचायत में मौजूद लोगों के खिलाफ शिकायत दी है।
नीलांवाली निवासी गुरतेज सिंह के बेटे सरबजीत का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक गांव में वर्कशॉप चलाता था और युवती कालांवाली कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों परिवारों ने युवक-युवती को खूब समझाया। मगर वे नहीं माने और चुपचाप गत 29 मई को सिरसा के एक मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। जून में अदालती अवकाश के कारण गत 3 जुलाई को अदालत में उनके बयान कलमबद्ध हुए। 4 जुलाई को अदालती आदेश की कॉपी मिलने के बाद प्रेमी जोड़ा घर से भाग गया।
इसे लेकर चार दिन बाद सरपंच हरसिमरण सिंह के घर पर पंचायत हुई। युवक के पिता गुरतेज सिंह को बुलाया गया। युवती के मां-बाप भी पहुंचे। इस दौरान पंचायत ने गुरतेज सिंह को परिवार समेत गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। गुरतेज सिंह ने पंचायत के समक्ष दलील दी कि वह कभी भी अपने बेटे को गांव या घर में नहीं घुसने देगा। इसके बावजूद पंचायत अपने निर्णय पर अडिग रही।
शिकायतकर्ता गुरतेज सिंह का कहना है कि सरपंच के फरमान के बाद से मेरा परिवार बुरी तरह डरा हुआ है। तय अवधि में गांव नहीं छोड़ा तो पंचायत परिवार के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। पंचायत में कुछ लोगों ने परिवार की हत्या करने की धमकी दी है। परिवार को जान का खतरा बना हुआ है।
वहीं, सरपंच हरसिमरण सिंह का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया था। युवती पक्ष ने गांव छोड़कर जाने की बात कही थी, बाद में युवक पक्ष से पूछा गया तो वह 15 दिन में गांव छोड़कर जाने को राजी हो गया। युवक का परिवार दो-तीन साल पूर्व ही राजस्थान से आकर गांव में बसा है। दोनों परिवारों में तनाव को दूर करने के लिए पंचायत में फैसला हुआ था। पंचायत में किसी ने युवक के परिवार को जान से मारने की धमकी नहीं दी। आरोप बेबुनियाद हैं।
मामले में थाना सदर डबवाली के प्रभारी एसआइ राजकुमार का कहना है कि नीलांवाली निवासी गुरतेज सिंह ने सरपंच और चार-पांच अन्य लोगों के खिलाफ पंचायत कर उसे परिवार समेत गांव छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाने संबंधी शिकायत दी है। दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामले की जांच की जाएगी।
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