10 साल के सजायाफ्ता अपराधी को 30 व उससे कम के कैदियों को 15 दिन का क्षमादान
10 साल या इससे ऊपर की सजा काट रहे अपराधियों को 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ जो अपराधी 10 साल से नीचे की सजा भुगत रहे हैं उन्हें 15 दिन का क्षमादान दिया जाएगा।
जेएनएन, रोहतक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में 10 साल या इससे ऊपर की सजा काट रहे अपराधियों को 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ जो अपराधी 10 साल से नीचे की सजा भुगत रहे हैं उन्हें 15 दिन का क्षमादान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राजीव गांधी खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल से नीचे की आयु के बच्चे के अपहरण, हत्या, दुष्कर्म के साथ हत्या, पोक्सो एक्ट-2012 के तहत किया गया कोई भी अपराध, डकैती व लूट, फिरौती के लिए किया गया अपहरण एवं आतंकी कार्रवाई व एनडीपीएस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराधियों को इस छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
महिलाओं की विरुद्ध घटनाओं से आहत
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध कुछ निंदनीय घटनाएं हुई हैं, उनसे वह बड़े आहत हैं। ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में ऐसे मामलों के संबंध में एक कड़ा कानून लाने जा रही हैं। इस कानून में 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
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