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Haryana: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जुलाई 2018 में हो गई थी लापता

शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नारनौल का रहने वाला है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 06:14 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 06:14 PM (IST)
Haryana: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जुलाई 2018 में हो गई थी लापता
एएसजे कुलदीप सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को दी उम्रकैद की सजा।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नारनौल का रहने वाला है। 

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पुलिस को दी शिकायत में शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कहा था कि उसकी नाबालिग पोती 18 जुलाई 2018 को घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। नाबालिग की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया तो स्वजन ने अगले दिन शहर थाना में शिकायत दी थी। शहर थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

स्वजन ने एक युवक पर भी नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने का संदेह जताया था। पुलिस ने 21 जुलाई 2018 को अपहरण के आरोप में नारनौल के गांव कोरियावास निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था। मेडिकल जांच में नाबालिग से दुष्कर्म करना भी सामने आया था। नाबालिग के बयान दर्ज करा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के साथ पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने 19 जनवरी को आरोपित मनोज को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को एएसजे कुलदीप सिंह की अदालत ने दोषी को पोकसो एक्ट व एससीएसटी एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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