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1 दिसंबर तक ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ, सरकार ने बढ़ाई वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि

प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए शुरू की है। इस योजना की की अवधि बढ़ाकर एक दिसंबर तक कर दी गई है। इस योजना से महिलाओं को लाभ मिलेगा।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghPublished: Thu, 06 Oct 2022 03:53 PM (IST)Updated: Thu, 06 Oct 2022 03:53 PM (IST)
1 दिसंबर तक ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ, सरकार ने बढ़ाई वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि
1 दिसंबर तक ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना (One Time Settlement (OTS) Scheme) की अवधि बढ़ाकर एक दिसंबर कर दी गई है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक दिसंबर तक लौटाती हैं तो उनका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

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योजना के ये होंगे लाभ

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को छह महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है, तो वह लाभार्थी ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।

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6 माह के अंदर करना होगा भुगतान

उन्होंने बताया कि ब्याज में छूट केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो छह माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है। सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के दूरभाष नंबर 01274-225294 पर प्राप्त की जा सकती है।


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