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छठ और दीपावली पर पटाखे ले जाने वाले यात्रियों की खैर नहीं, रेलवे का सख्त आदेश

Published: Fri, 06 Nov 2026 01:52 AM (IST)

रेलवे दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ ...और पढ़ें

दीपावली और छठ पर ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करने वालों पर रहेगी नजर ( एआई जेनरेटेड इमेज)

दीपावली और छठ पर ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करने वालों पर रहेगी नजर ( एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. दीपावली-छठ पर ट्रेनों में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित।

  2. आरपीएफ, जीआरपी द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

  3. उल्लंघन पर जुर्माना, कारावास; धूम्रपान पर भी होगी कार्रवाई।

ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में जांच अभियान चलाया हुआ है। पटाखे, आतिशबाजी और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्ती बढ़ा दी गई है।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा के दौरान ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं रखने की अपील की है, जिससे आग लगने अथवा किसी दुर्घटना की आशंका हो।

ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट, गैस सिलिंडर, पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन जैसे ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों को ट्रेन के यात्री डिब्बों अथवा पॉर्सल में ले जाना प्रतिबंधित है।

इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों एवं पॉर्सल कार्यालयों में जांच और निगरानी बढ़ाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) व रेलवे कर्मचारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्केनिंग एवं डॉग स्क्वायड की सहायता से संदिग्ध सामान की जांच की जा रही है।

सुरक्षा का विशेष ध्यान

त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेन एवं रेलवे परिसर में धूम्रपान नहीं करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

इस संबंध में टिकट जांच कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे परिसर एवं रेल डिब्बों में धूम्रपान करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रविधान है।

रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में खतरनाक वस्तुएं अवैध रूप से ले जाने पर तीन वर्ष तक के कारावास अथवा एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रविधान है।

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