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अब पानीपत के गांव में नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म

पानीपत के सनौली क्षेत्र में 13 साल की एक ल़ड़की को तीन युवक अगवा कर ले गए और‍ फिर उससे गन्‍ने के ख‍ेत में सामूहिक दुष्‍कर्म किया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 10:48 AM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 09:00 PM (IST)
अब पानीपत के गांव में नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म
अब पानीपत के गांव में नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म

जेएनएन, सनौली (पानीपत)। क्षेत्र के एक गांव में तीन युवकों ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म कर डाला। आरोप है कि पीडि़त परिवार ने महिला थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने 10 लाख रुपये में समझौता कराने का दबाव डाला। बाद में समालखा के विधायक रवींद्र मच्छरौली के हस्‍तक्षेप से घटना के 12 घंटे बाद केस दर्ज हुआ।

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एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी पांचवीं कक्षा तक पढ़ी है। शनिवार सुबह 10 बजे उसकी बेटी को गांव की ही एक लड़की बुलाकर ले गई थी। नवादा पार गांव के रोड पर सरकारी स्कूल के पास पहले से खड़े पत्थरगढ़ गांव के ही कलीम, जुनैद और साबिर ने लड़की का अपहरण कर लिया। तीनों उसे गन्ने के खेत में ले गए और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की जब 11:45 बजे घर पहुंची तो वह सहमी हुई थी। इस पर परिवार के लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने घटना के बारे में बताया।

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पीडि़ता का पिता ने बताया कि घटना के बाद वह अपनी बेटी को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने कहा कि पहले पुलिस में शिकायत दें, फिर मेडिकल किया जाएगा। आरोप है कि कुछ देर बाद ही आरोपित पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया और पीडि़त परिवार पर समझौते के लिए दबाव डालने लगा।

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महिला पुलिसकर्मी पर लगाए आरोप

पीडि़ता के पिता बताया कि वह बेटी को लेकर महिला थाने गया। वहां एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि वह उसे साढ़े चार लाख रुपये दिला देगी। समझौता कर ले। उसने मना किया तो पुलिसकर्मी ने धमकी दी कि झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा दूंगी। वह फिर भी नहीं माना तो पुलिसकर्मी ने 10 लाख रुपये दिलाने की बात कही। साथ में हिदायत दी कि कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। केस चलता रहेगा। आरोपितों को सजा नहीं दिला पाओगे।

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इसके बाद लड़की के पिता ने समालखा विधायक रवींद्र मच्छरौली को मामले की जानकारी दी। विधायक के कहने पर पुलिस ने शनिवार रात केस दर्ज किया। मेडिकल कराकर पीडि़ता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए।

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'' पोक्सो एक्ट के तहत कलीम, जुनैद और साबिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी द्वारा पीडि़त परिवार पर दबाव डालने की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो मामले की जांच की जाएगी।

                                                                                                        - विद्यावती, डीएसपी, पानीपत।


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