अब कर्मियों का विभाग बदल सकेंगे डीआरएम
जागरण संवाददाता, अंबाला : रेलवे की गठित समिति द्वारा मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) की शक्तियों में वृद्धि की है।
जागरण संवाददाता, अंबाला : रेलवे की गठित समिति द्वारा मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) की शक्तियों में इजाफा किया है। पहले जहां सेवानिवृत्त कर्मियों की वापसी के लिए डीआरएम की शक्तियां बढ़ाई गई, वहीं अब मौजूदा कर्मियों का विभाग बदलने की शक्ति भी डीआरएम को होगी। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने सभी जोन को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
यह नीति 1800 ग्रेड के कर्मियों पर ही लागू होगी। इसमें ग्रुप डी के सेवादार, गैंगमैन, सलासी आदि कर्मी शामिल होगा। सेवादार को छोड़कर यह कर्मी संरक्षा से जुड़े हैं जिन्हें पहले मेडिकल अनफिट पर ही बदला जाता रहा है। अब डीआरएम को लगेगा कि यदि कर्मी को दिया गया कार्य वह ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा तो उसका विभाग बदला जाएगा। यह आदेश 24 अगस्त 2018 को लागू कर दिए गए हैं।
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रेलकर्मी के 65 वर्ष की आयु तक नौकरी का अधिकार भी डीआरएम को
सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा सेवा का मौका देने से पहले उनकी काबिलियत और सर्विस का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। रेलवे में जिस ड्यूटी या ब्रांच से कर्मी सेवानिवृत्त होंगे उन्हें उसी पोस्ट पर फिर से लगा दिया जाएगा। यह पॉलिसी 1 दिसंबर 2019 तक लागू रहेगी। इससे पहले रेलवे में सभी जोन के महाप्रबंधक 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने पर कर्मी को 62 साल तक फिर से नौकरी प्रदान कर सकते थे। यह शक्ति भी डीआरएम को दी गई है।