हनीप्रीत एवं अन्य पर लगी देशद्रोह की धाराएं ठीक
सरकारी वकील ने हनीप्रीत और अन्य डेरा समर्थकों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने को सही करार दिया है।
जेएनएन, पंचकूला। सरकारी वकील ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली बेटी हनीप्रीत ओर अन्य डेरा समर्थकों के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के केस को सही करार दिया है। पंचकूला में 25 अगस्त 2017 कोअसीबीआइ कोर्ट द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दुष्कर्म मामलों में दोषी ठहराने के बाद हुई हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ के मामलों के गिरफ्तार लोगों के खिलाफ देशद्रोह व हिंसा मामले में केस दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार लोगों पर आरोप तय करने के लिए बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बुधवार को पंचकूला की अदालत में सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने कहा कि मामले में हनीप्रीत सहित अन्य के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा बिल्कुल ठीक लगाई है।
हनीप्रीत ने भी अपने हल्फिया बयान में माना है कि डेरे में हुई बैठक में ही हिंसा की पूरी प्लानिंग हुई थी।
बचाव पक्ष के वकील सुरेश कुमार रोहिल्ला ने बताया कि बुधवार को लंच के बाद भी अभियोजन पक्ष की दलीलें जारी रही। बचाव पक्ष ने कोर्ट से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगते हुए कहा कि अभी तक उनके पास चालान की पूरी कॉपी नहीं पहुंची है।
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सप्लीमेंटरी चालान सीजेएम की कोर्ट से मिलना बाकी है, जो 26 फरवरी को मिलने की संभावना है। इसके बाद वह चालान में पुलिस द्वारा लगाई धाराओं पर अपना पक्ष रखेंगे। सुरेश रोहिल्ला ने कहा कि पंचकूला में इकट्ठा हुए लोग तो भक्त थे और अपने गुरु का सत्संग सुनने आए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुनवाई 6 मार्च के लिए स्थगित कर दी। इससे पूर्व अभियुक्त हनीप्रीत, सुखदीप कौर और पंचकूला दंगे से सबंधित एफआइआर नंबर 345 के अभियुक्तों को पंचकूला अदालत में पेश किया गया।
किस पर लगी कौन सी धारा
पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल चार्जशीट में हनीप्रीत पर धारा 150, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है, जबकि सुरेंद्र धीमान, दान सिंह, चमकौर सिंह, गोबिंद राम, छिंद्रपाल, गोपाल किशन, वेद प्रकाश, डा. पवन इंसा, भीमसेन, राज कुमार, रणवीर सिंह वकील पर धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है। वहीं, डा. दलजीत सिंह, प्रदीप गोयल, दिलावर पर धारा 121, 121ए, 120बी लाई है।
शरणदीप कौर एवं गुरमीत सिंह पर हनीप्रीत को संरक्षण देने पर धारा 216 के तहत चालान पेश किया है। एफआइआर नंबर 345 में पुलिस को हनीप्रीत सहित अन्य पर देशद्रोह की धाराएं लगाने की इजाजत पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में अब देशद्रोह की धारा खारिज होने की संभावना कम है।
डा. पंकज गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सीबीआइ की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में अभियुक्त डॉ.पंकज गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। डॉ. पंकज ने याचिका में कहा था कि वह जांच में शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार ना किया जाए।
सीबीआइ के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि डॉक्टर गर्ग को जमानत दे दी तो वह अपने प्रभाव से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। सीबीआइ ने कहा कि डॉक्टर गर्ग अवैध रूप से मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हटाने के अमानवीय कृत्य में शामिल है और उसने यह काम जानबूझकर किया है। मामले में सीबीआइ ने 1 फरवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह मुख्य अभियुक्त है।
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सीबीआइ के मुताबिक डेरा प्रमुख ने डॉ. एमपी सिंह और डॉ पंकज गर्ग की मदद से अपने अनुयायियों को नपुंसक बनाया था। उसने कहा था कि उनको इससे भगवान की प्राप्ति होगी। डॉ. एमपी सिंह पहले ही हिंसा मामले में जेल में बंद है, जबकि डॉ. पंकज गर्ग अभी फरार है। गर्ग के वकील हर्ष किनरा ने कहा कि सीबीआइ अदालत से विस्तृत आदेश मिलने के बाद वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।