हरियाणा के चार जिलों में मास्क अनिवार्य, बगैर पहने घर से बाहर निकले तो जाएंगे जेल
हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जंग के मद्देनजर सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन जिलों में बिना मास्क पहनने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के चार जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन दिनों में मास्क पहनने बिना घर से बाहर आने पर रोक लगा दी गई है। यानि इन जिलों में मास्क पहने बिना घर से बाहर आने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसी दौरान सरकार प्रदेश के कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों में भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। ये जिले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में बगैर मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर होगा केस दर्ज
हरियाणा में शनिवार तक कोरोना के 163 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर केस एनसीआर के जिलों में आ रहे हैं। एनसीआर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसकी बड़ी वजह तब्लीगी जमाती ही हैं, जिसके चलते सरकार ने प्रदेश के नूंह, पलवल, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम जिलों में मास्क अनिवार्य कियस या है। इन जिलों के उपायुक्तों ने अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल लोग भी रहें सतर्क
इन चार जिलों में अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के बाहर आएगा तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को महामारी फैलाने के आरोप में सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने प्रदेश में घोषित किए गए 118 कंटेनमेंट व 190 बफर जोन में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
सीएम मनोहर लाल की अपील मुंह ढक कर घर से बाहर निकलें
इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मास्क पहनने की अपील की। मनोहरलाल ने कहा कि जब तक कोरोना का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता समूचे प्रदेश में मास्क जरूरी है। कुछ जिलों को मास्क न पहनने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अगर लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है अथवा वह मास्क लेने की स्थिति में नहीं हैं तो घर से निकलते समय अपना मुंह रूमाल से ढककर ही बाहर निकलें।
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