सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर एक को जाना पड़ा जेल
एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचाई और इसके बाद सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि लड़के की शादी के लिए उम्र कम है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। घरवालों से छिपकर प्रेमी जोड़े ने शादी तो रचा ली। इसके बाद नवयुगल सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा। लेकिन, हाई कोर्ट में नवयुवल की कलई खुल गई। दरअसल, कागजों की जांच पर पता चला कि कानूनन लड़के की उम्र शादी के लिए कम यानी 19 वर्ष है, जबकि लड़के की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए।
इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर संबंधित सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपित दूल्हे के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 19 वर्षीय अजय ने 19 वर्षीय युवती के साथ पंचकुला स्थित मंदिर में लव मैरिज की। इसके बाद उसने दोनों परिवारों के डर से पुलिस सुरक्षा लेने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी।
उसकी अपील में लगे दस्तावेजों की जांच हुई तो पता चला कि दूल्हा-दुल्हन दोनों की उम्र 19 वर्ष है। दूल्हे की उम्र शादी के लिए कम थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित सेक्टर-11 थाना पुलिस को दस्तावेज व दूल्हे की उम्र की पड़ताल कर कम उम्र मिलने पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया।
पहली बार आया मामला
चंडीगढ़ में नाबालिग लड़कियों की शादी का मामला अक्सर सामने आता रहता है। इस तरह की कई शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि, कम उम्र में किसी लड़के पर शादी करने पर केस दर्ज होने का मामला पिछले दो साल में पहली बार सामने आया है।
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