Move to Jagran APP

सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर हरियाणा शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर पर 45,750 रुपये का जुर्माना

आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सेकेंडरी विभाग निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि वेतन से काटने के आदेश दिए गए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 05:15 PM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 05:15 PM (IST)
शिक्षा उपनिदेशक पर सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना।

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर पर दो मामलों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना ठोका है। एक गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग ने प्रदेशभर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को हर साल एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी मामले में आरटीआइ से सूचना मांगी थी, मगर दोनों ही मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

loksabha election banner

राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में 25 हजार व दूसरे मामले में 20750 रुपये का जुर्माना ठोका है। आयोग ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि उक्त अधिकारी की सैलरी से काटी जाए व 25 फरवरी तक सूचना दी जाए। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 9 नवंबर 2019 को हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय से प्रदेशभर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों को एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी।

यह भी पढ़ें: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पांच लाख कर्मियों व पेंशनर्स के 20 लाख आश्रितों को कैशलेस मेडिकल सुविधा

निदेशालय ने निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी। इस पर 10 दिसंबर को प्रथम अपील की गई। इसी मामले में सूचना नहीं मिलने पर 7 मार्च 2020 को द्वितीय अपील लगाई। मगर फिर भी सूचना नहीं मिली। इसी मामले में 21 जुलाई को राज्य सूचना आयोग ने आरटीआइ की जानकारी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसी मामले में आयोग ने 27 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की। सूचना नहीं देने पर व्यक्तिगत पेश होने और नोटिस दिया गया, मगर इसके बाद भी सूचना नहीं दी।

यह भी पढ़ें: मां की बीमारी से बीच में छूटी पढ़ाई, अब मछली पालन से सालाना 45 लाख कमा रहे बठिंडा के राजवीर

सूचना आयोग ने 25 जनवरी को मामले में सुनवाई कर, सूचना नहीं देने पर डिप्टी डायरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर 20750 रुपये जुर्माना ठोका। इसी तरह दूसरे मामले में राज्य सूचना अधिकारी कम डिप्टी डायरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर सूचना उपलब्घ नहीं कराए जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।

यह भी पढ़ें: मुस्लिम व्यक्ति बिना तलाक कर सकता है दूसरी शादी, महिला को अधिकार नहीं, नूंह के एक मामले पर हाई कोर्ट ने दिया पर्सनल ला का हवाला

यह भी पढ़ें: देह व्यापार : दलाल की चालाकी से फेल हो जाती थी दसूहा में रेड, इस बार पुलिस निकली मास्टरमाइंड


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.