ग्राम सचिव बनने के लिए अब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जरूरी
हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिव पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का मापदंड बढ़ा दिया है। अब ग्राम सचिव बनने के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी हाेना जरूरी होगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अब कोई भी ग्राम सचिवालय आधा एकड़ भूमि से कम में नहीं बनेगा और इसमें एक पुस्तकालय का भी प्रावधान होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली ग्राम सचिवों की भर्ती में शैक्षिक योग्यता दसवीं की बजाय स्नातक होगी। वही व्यक्ति ग्राम सचिव बन पाएगा, जिसके पास स्नातक की डिग्री के अलावा पंचायती राज में डिप्लोमा होगा। उसे आइटी सेक्टर की भी जानकारी होनी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने दिए ग्राम सचिवालय कम से कम आधा एकड़ जमीन में बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह अहम निर्णय लिए गए हैैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में गांवों में श्मशान घाटों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। हालांकि पंचायतों की जमीन लीज पर उद्योग विभाग को देने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के कारण इसे लंबित छोड़ दिया गया है।
नए ग्राम सचिवों की भर्ती होगी, सचिवालयों में रखे जाएंगे नए चौकीदार
मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि ग्राम सचिवों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वर्तमान में ग्राम सचिवों के 2200 पद हैं, जबकि प्रदेश में छह हजार से अधिक पंचायतें हैं। प्रत्येक बड़ी पंचायत पर एक और दो छोटी पंचायतों पर एक ग्राम सचिव होगा। वर्तमान में राज्य में 2294 कलस्टर हैं, जिसके तहत 1783 ग्राम सचिवालय संचालित हैं और 511 पर राशि भेजी जा चुकी है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालयों में आने वाले सरपंच, ग्राम सचिव और पटवारी के बैठने का उचित स्थान हो। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में चौकीदार की डयूटी लगाई जाए और संबंधित बीडीपीओ लगातार ग्राम सचिवालयों का दौरा करें। बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रस्तावित 820 व्यायामशालाओं में से 440 बनाई जा चुकी और 220 पर अभी काम चल रहा है।
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मुख्यमंत्री मनाेहरलाल को बताया गया कि एक हजार योग शिक्षकों में से 250 की नियुक्ति हो चुकी है। अंतर जिला परिषद के ड्राफ्ट के बारे में पूछने पर सीएम को बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस परिषद में सभी जिला परिषदों के चेयरमैन, ब्लाक समिति के चेयरमैन, नगर निगमों के मेयर शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्री भी परिषद में शामिल होंगे। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी।
प्राइवेट गार्ड और सुपरवाइजरों को देंगे हथियार चलाने की ट्रेनिंग
हरियाणा पुलिस ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक गार्ड और सुपरवाइजर के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) मोहम्मद अकील ने बताया कि सभी जिला पुलिस मुखियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर्स (पीएसओ) प्रशिक्षण लेंगें।
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नियम 2009 के तहत जिन गार्डों और सुपरवाइजर्स ने प्रशिक्षण लिया है, उनके पूरे रिकार्ड का रखरखाव भी करेंगे। उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्य को 31 अगस्त तक पूरा करना है।