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निजी स्‍कूलों में आज से गरीब बच्‍चों के मुफ्त दाखिले

हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्‍य में आ‍र्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्‍चों के निजी स्‍कूलों में दूसरी से आठवीं कक्षा तक दाखिले शुक्रवार से श्‍ाुरू कर दिए जाएंगे। ये दाखिले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर नियम 134ए के तहत दिए जाएंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2015 05:41 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2015 01:08 PM (IST)
निजी स्‍कूलों में आज से गरीब बच्‍चों के मुफ्त दाखिले

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के निजी स्कूलों में दूसरी से आठवीं कक्षा तक दाखिले शुक्रवार से श्ाुरू कर दिए जाएंगे। ये दाखिले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर नियम 134ए के तहत दिए जाएंगे। सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान दी।

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हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हलफनामा देकर कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत शुक्रवार से ब्लाक स्तर पर गठित कमेटी प्रवेश की प्रकिया शुरू कर देगी। अब सरकार इस नियम के तहत प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को भुगतान करेगी। निजी स्कूलों को अपने यहां कुल सीटाें में से 10 फीसदी पर गरीब बच्चों को मु्फ्त दाखिला देना है।

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इस मामले में पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने और स्कूलों को इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा भुगतान नहीें किए जाने पर कड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर अगली सुनवाई तक इस मामले में आदेश का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट के इस आदेश को नहीं लागू करने पर अवमानना याचिका दायर की गर्इ है।

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दूसरी ओर,शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालयों को आदेश जारी कर दाखिले के लिए प्राप्त आवेदन के अाधार पर ड्रा निकाल बच्चाें को स्कूल अलाट करने का आदेश जारी किया है। इसके आधार पर ब्लाक स्तर पर गठित कमेटी इन बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिले करवाएगी। इसके लिए पहला ड्रा शुक्रवार को निकाला जाएगा।

विभाग ने कहा है कि गरीब बच्चों को प्रवेश देने से मना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद की जा सकती है। हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को नियम 134 ए के तहत दाखिला देने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में दाखिले के लिए इस साल 1 से 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए। स्क्रूटनी का कार्य पूरा होने के बाद 1 मई को ब्लॉक स्तर पर सूची प्रकाशित की जानी थी। ऐन मौके पर निदेशालय ने दूसरी से आठवीं कक्षा तक की सूची जारी करने पर रोक लगा दी।

अब प्रधान सचिव ने सभी डीईओ, डीईईओ, बीईओ व बीईईओ को 119 ब्लाकों में 14 अगस्त को प्रथम ड्रा निकालने की हिदायत दी है। प्रथम ड्रा के आधार पर आवंटित निजी स्कूलों में 19-20 अगस्त तक बच्चे नामांकन करा सकेंगे।

शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर पर दूसरा ड्रा 24 अगस्त को निकालेगा। इस आधार पर 25 अगस्त को दाखिला मिलेगा। बचे हुए सीटों पर नामांकन के लिए तीसरा ड्रा 27 को होगा। इसमें चुने गए बच्चे 28 अगस्त को नामांकन करा सकेंगे। तीसरे ड्रा के बाद सीट रिक्त रहने पर निजी स्कूल प्रबंधन 4 सितंबर से पहले जिला स्तरीय कमेटी को सूची सौंपेगा।

मान्यता रद की सिफारिश
प्रधान सचिव के पत्र में कहा गया है कि आवंटित निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ अभिभावक खंड व जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। दाखिला ने देने वाले स्कूलों की विभाग मान्यता रद कर देगा। जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार विभाग ऐसा कदम उठाएगा।


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