छुट्टी मामला : मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को स्टार मुक्केबाज व हरियाणा पुलिस में डीएसपी विजेंद्र सिंह की छुट्टी के लिए लंबित अावेदन के मामले में तत्काल राहत देने का इनकार कर दिया। विजेंद्र ने हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को इस बारे में निर्देश देने की अपील की थी।
जागरण सवांददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को स्टार मुक्केबाज व हरियाणा पुलिस में डीएसपी विजेंद्र सिंह की छुट्टी के लिए लंबित अावेदन के मामले में तत्काल राहत देने का इनकार कर दिया। विजेंद्र ने हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को इस बारे में निर्देश देने की अपील की थी।
हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी। अदालत ने कहा कि इससे पूर्व भी हरियाणा की खेल नीति से संबंधित एक याचिका लंबित है और उसी के साथ इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
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हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में विजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अपने किसी कार्य के लिए विदेश जाना है। इसके लिए उन्होंने छुट्टी के वास्ते आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन पर अभी तक कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला है। विजेंद्र ने कहा कि उनका अधिकार है कि वह छुट्टी लें लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इसी कारण उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है।
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हाईकोर्ट में जस्टिस महेश ग्रोवर ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी एक अन्य याचिका लंबित है जिसमें हरियाणा की खेल नीति पर कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। इस मामले की सुनवाई भी उसी के साथ होनी चाहिए।
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