LPU में कैसे हुई हिंसा, किसने लूटी दुकानें? CBI जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका पर कल होगी सुनवाई
जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुई हिंसा की CBI जांच की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो
HighLights
LPU हिंसा की CBI जांच हेतु हाई कोर्ट में याचिका दर्ज
दुष्कर्म की सूचना पर भड़की हिंसा, आगजनी-लूटपाट के आरोप.
हाई कोर्ट बुधवार को जनहित याचिका पर करेगा सुनवाई.
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हाल में हुई हिंसा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने की मांग की गई है।
याचिका को मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति जताई है।
दुष्कर्म की सूचना के बाद बिगड़े हालात
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव चोपड़ा ने अधिवक्ता अर्जुन श्योराण के साथ अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। याचिका में पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की सूचना सामने आने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई।
पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है हालांकि, अभी तक जांच में ऐसी घटना होने की निर्णायक पुष्टि नहीं हुई है।
संपत्ति को नुकसान और दुकानों में लूटपाट का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा परिसर में मौजूद विभिन्न दुकानों में लूटपाट और आगजनी की बात भी सामने आई है। याचिकाकर्ता ने घटनाओं की परिस्थितियों और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताते हुए सीबीआइ जांच की मांग की है।
28 सितंबर से 10 दिन के लिए कक्षाएं स्थगित
हिंसा के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 सितंबर से कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। परिसर में उत्पन्न स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अब हाई कोर्ट बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस दौरान अदालत के समक्ष हिंसा की परिस्थितियों, पुलिस की कार्रवाई और सीबीआइ जांच की मांग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दलीलें रखी जाएंगी।
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