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हरियाणा में दिवंगत पुलिस कर्मी के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 20 लाख की वृद्धि

हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान दिवंगत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 10 Jul 2018 07:28 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jul 2018 09:12 AM (IST)
हरियाणा में दिवंगत पुलिस कर्मी के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 20 लाख की वृद्धि

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान दिवंगत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों के हक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिवंगत पुलिसकर्मी की विधवा और आश्रितों को दी जा रही विशेष अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

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हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू के अनुसार असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को बचाते हुए मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवा या आश्रित को अब 20 लाख रुपये और उसकी माता व  पिता को पांच-पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो माता-पिता का हिस्सा दिवंगत पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को दिया जाएगा।

बीएस संधू के अनुसार ड्यूटी के दौरान अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपये, गंभीर घायल होने के मामले में 10 लाख रुपये और मामूली चोट के लिए पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। संधू ने बताया कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ हरियाणा पुलिस के समझौते के अनुसार प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी को दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये की राशि दी जा रही है।

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