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हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए उम्रसीमा बढ़ाई गई , छह मई से समान सेवा नियम होंगे लागू

Haryana Job Age Limit हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में वृद्धि कर दी है। अब राज्‍य के सभी विभागों में नौकरियों के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 42 की जाएगी। इसके साथ ही राज्‍य में 6 मई से समान सेवा नियम लागू होंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 04 May 2022 07:23 AM (IST)Updated: Wed, 04 May 2022 07:23 AM (IST)
हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए उम्रसीमा बढ़ाई गई , छह मई से समान सेवा नियम होंगे लागू
हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए आयुसीमाामें वृृद्धि की गई है। (सांकेतिक फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Jobs Age Limit: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्‍य के सभी विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है। सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने यहां भर्तियों के लिए आयु सीमा 40 की जगह 42 साल करें। इसके साथ ही राज्‍य में 6 मई से सभी सरकारी विभागों में समान सेवा नियम लागू होंगे।   

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सामान्य वर्ग के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 42 साल होगी

इसके साथ ही हरियाणा में अब किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम और सरकारी संस्थानों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन विभागों ने सामान्य वर्ग के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी हुई है, उसे भी बढ़ाकर 42 वर्ष करना होगा। छह मई से सभी विभागों को समान सेवा नियम लागू करने होंगे।

आदेश लागू करने के लिए विभागों को तीन दिन की मोहलत

सरकार ने आयुसीमा बढ़ाने के आदेश को लागू करने के लिए सभी‍ विभागों को तीन दिन की मोहलत दी है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मंडालयुक्त, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम को आदर्श सेवा नियम लागू करने के आदेश जारी कर दिए।

प्रदेश सरकार ने पिछले साल तीन फरवरी को सभी विभागों को नौकरी में भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष करने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद कई विभागों ने अभी तक सेवा नियम नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट पहले ही समान सेवा नियमों के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

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ऐसे में वर्षों पुराने सेवा नियमों में बदलाव नहीं कर रहे विभागों को चेतावनी देते हुए अपने स्तर पर ही तीन दिन के भीतर आवश्यक संशोधन के लिए कहा गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल, मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सेवा नियमों में संशोधन के लिए फार्मेट जारी किया गया है।

चार साल बाद भी नहीं बदले सेवा नियम

हरियाणा सरकार ने 11 जून 2018 को सामान्य वर्ग के लिए नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 42 साल करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई महकमों में अब भी आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी हुई है। इस पर नाराजगी जताते हुए मानव संसाधन विभाग ने तुरंत प्रभाव से सेवा नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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