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मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सरपंचों, जिला परिषद अध्‍यक्ष व उपाध्‍यक्षों को मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा फैसला किया है। सरकार पूर्व सरपंचों जिला परिषद व पंचायत समितियों के पूर्व अध्‍यक्षों -उपाध्‍यक्षों को पेंशन देगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 06:04 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 09:22 AM (IST)
मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सरपंचों, जिला परिषद अध्‍यक्ष व उपाध्‍यक्षों को मिलेगी पेंशन

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्‍य सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके तहत 1994 के बाद चुने गए सरपंचों व जिला परिषद एवं पंचायत समिति के अध्‍यक्ष- उपाध्‍यक्षों को यह पेंशन मिलेगी।

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हरियाणा के वित्‍तमंत्री कैप्‍टन अभिमन्‍यु ने यह घोषणा की। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला किया  गया है। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को दो हज़ार रुपये व पूर्व उपाध्यक्षों को एक हज़ार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसी तरह पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये व पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पूर्व सरपंचों को एक हज़ार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

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हरियाणा में इस समय पेंशन के हकदार जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संख्‍या 75 है। इसी तरह पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संख्‍या 462 है। सरकार के इस फैसले से राज्‍य में 24 हज़ार 262 पूर्व सरपंचों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस पेंशन से 25 हज़ार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किए जाएंगे। इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी।

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इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाए ग हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी। जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी।

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