हरियाणा: पेंशनरों को नवंबर में जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र, नाम के पहले अक्षर के अनुसार तय हुईं तारीखें
हरियाणा सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे पलवल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशनरों के लिए अनिवार्य।
नाम के पहले अक्षर अनुसार निर्धारित की गई हैं तिथियां।
डिजिटल माध्यम से भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र।
जागरण संवाददाता,पलवल। हरियाणा सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
पेंशनरों की सुविधा और खजाना कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य
जिला कोषाधिकारी पलवल वर्षा दलाल ने पेंशनरों से निर्धारित तिथियों पर ही कार्यालय पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की है।
जिला कोषाधिकारी के अनुसार, वर्ष 2012 के बाद सेवानिवृत्त होकर खजाना और उपखजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
जमा कर सकते हैं डिजिटल प्रमाण पत्र
बैंक के माध्यम से पेंशन लेने वाले पेंशनरों को संबंधित बैंक में प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, पेंशनर स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। खजाना कार्यालय पलवल से करीब तीन हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
नाम के अनुसार तारीखों पर जमा करें प्रमाण पत्र
- 2 से 6 नवंबर: ए, बी, सी और डी से नाम शुरू होने वाले पेंशनर।
- 10 से 13 नवंबर: ई, एफ, जी, एच, आई और जे से नाम शुरू होने वाले पेंशनर।
- 16 से 20 नवंबर: के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर।
- 23, 25, 26 और 27 नवंबर: एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड से नाम शुरू होने वाले पेंशनर।
- 30 नवंबर: निर्धारित तारीख पर किसी कारणवश प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाने वाले पेंशनर इस दिन अपना प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे।
इन दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं
जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए पेंशनरों को पैन कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रति और आधार कार्ड साथ लाना होगा। आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर भी साथ रखना जरूरी है।
पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, पारिवारिक पेंशन लेने वाले आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपनी आय का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
बुजुर्गों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
बुजुर्ग और बीमार पेंशनर, जो खजाना कार्यालय या बैंक तक जाने में असमर्थ हैं, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के प्रतिनिधि की मदद से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।
इसके अलावा, पेंशनर अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण फेस एप डाउनलोड करके भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
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