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आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना में जिला प्रदेश में अव्वल : नरवाल

प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को जड़ से खत्म करने शिशु लिगानुपात को संतुलित करने और समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के लिए आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 06:55 PM (IST)
आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना में जिला प्रदेश में अव्वल : नरवाल

जागरण संवाददाता, पलवल: प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को जड़ से खत्म करने, शिशु लिगानुपात को संतुलित करने और समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के लिए आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। बता दें कि 22 जनवरी 2015 के बाद किसी परिवार में जन्मी बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत बेटी के नाम पर 21 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में निवेश किया जाता है। साथ ही 18 वर्ष में करीब एक लाख रुपये हो जाएंगे तब राशि लाभार्थी बेटी को सौंप दी जाएगी।

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जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने जागरण को बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आपकी बेटी-हमारी बेटी एक महत्वपूर्ण योजना है। जिले में चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत सराहनीय कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले ही जिला लक्ष्य जो कि 1200 का निर्धारित किया गया है से अधिक 1245 बेटियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। सभी 1245 लाभार्थियों के नाम पर 21 हजार रुपये की राशि एलआइसी में निवेश की गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन में इस वित्त वर्ष में जिला पलवल अभी तक प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। इस प्रकार ले सकते हैं योजना का लाभ :

आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक माता को गर्भवती होने पर अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाना चाहिए। बेटी के जन्म पर पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करना होता है। फार्म के साथ बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति लगाकर आंगनवाड़ी केंद्रों में उनकी आयु के अनुसार पंजीकरण करवाना होगा। फार्म के साथ आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल राशन कार्ड की प्रति व अन्य दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए फार्म आनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह लोग ले सकते हैं योजना का लाभ :

- किसी भी परिवार में दूसरी व तीसरी बेटी या जुड़वा बेटियों के जन्म पर

- अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में पहली बेटी के जन्म पर

- बेटी के माता-पिता दोनों अथवा एक हरियाणा का स्थाई निवासी हो

- बेटी का जन्म पंजीकरण कराया हो और आधार कार्ड भी बनवाया हो बेटी बचाओ सरकार का अभियान भी है और सामाजिक सरोकार भी। कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को मिटाने के लिए ही सरकार यह योजना लाई है। जिला योजना में प्रदेश भर में अव्वल रहा है और आगे भी इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

- नरेश नरवाल, जिला उपायुक्त


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