पलवल में बच्चों को बाल अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, शामिल हुए कई गणमान्य लोग
पलवल के यादूपुर गांव में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को बाल ...और पढ़ें
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पलवल में बच्चों को बाल अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक ( एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
यादूपुर गांव में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन।
बच्चों को बाल अधिकारों, सुरक्षा की जानकारी दी गई।
अच्छे-बुरे स्पर्श की पहचान पर विशेष जोर।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा यादूपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शिविर में शामिल हुए ये गणमान्य लोग
शिविर का आयोजन अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वालंटियर अंजू भी उपस्थित रहीं। विद्यालय के मुख्य अध्यापक महेंद्र सिंह सहित शिक्षक राज कुमार, सुषमा देवी, तेजवीर, परसराम व अन्य शिक्षकगण ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।
शिविर के दौरान अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान करने, किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति सतर्क रहने तथा ऐसी स्थिति में बिना किसी डर के अपने अभिभावकों या शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
बच्चों को किया गया जागरूक
उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा बाल श्रम निषेध कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा बाल विवाह और बाल श्रम कानूनन प्रतिबंधित हैं।
उन्होंने बच्चों को समझाया कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा, भेदभाव या बाल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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